गढ़वा में प्रतिबंधित और नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्पादों पर सख्ती, दुकानों में होगी छापेमारी
गढ़वा में प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों की बिक्री पर प्रशासन सख्त। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों पर छापामारी और कार्रवाई के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
गढ़वा. जिले में प्रतिबंधित और नियमों के अनुरूप नहीं पाये जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री और भंडारण पर अब प्रशासन सख्ती करने की तैयारी में है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने ऐसे उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ छापेमारी और कार्रवाई का निर्देश दिया है.
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सभी खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों को दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच करने को कहा गया है. जांच के दौरान प्रतिबंधित या नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्पाद मिलने पर उन्हें जब्त करने के साथ संबंधित दुकानदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.
कैफीनयुक्त पेय पदार्थों पर विशेष नजर
जांच के लिए तैयार सूची में कुछ कैफीनयुक्त पेय पदार्थों को शामिल किया गया है. इनमें मुख्य रूप से एड्रेनालिन रश एनर्जी ड्रिंक - अल्टीमेट परफॉर्मेंस और कैंपा एनर्जी ड्रिंक - गोल्ड बूस्ट शामिल हैं. एड्रेनालिन रश एनर्जी ड्रिंक का निर्माता वरुण बेवरेजेज लिमिटेड और कैंपा एनर्जी ड्रिंक का निर्माता रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बताया गया है. सूची में कैफीनयुक्त पेय से संबंधित एक अन्य प्रविष्टि भी शामिल है.
'एनर्जी ड्रिंक' शब्द के इस्तेमाल की होगी जांच
विभाग की जांच में इन उत्पादों के लेबल और पैकेजिंग पर इस्तेमाल की गयी 'एनर्जी ड्रिंक' शब्दावली पर विशेष ध्यान दिया जायेगा. बताया गया है कि संबंधित उत्पाद कैफीनयुक्त पेय की श्रेणी में लाइसेंस प्राप्त हैं. ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम दुकानों में इनके लेबल, पैकेजिंग, लाइसेंस और बिक्री से जुड़े नियमों की जांच करेगी.
होगी औचक जांच
निर्देश के बाद जिले के विभिन्न प्रखंडों में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों की टीम औचक जांच कर सकती है. इस दौरान किराना दुकानों के अलावा होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की भी जांच की जायेगी.
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खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई
यदि जांच में नियमों के विपरीत कोई उत्पाद पाया जाता है, तो उसे जब्त कर संबंधित दुकानदार के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी. खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को मानकों के अनुरूप खाद्य और पेय पदार्थ उपलब्ध कराना तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर रोक लगाना है.
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