गढ़वा. जिला व सत्र न्यायाधीश (पंचम) कमल नयन की अदालत ने हत्या के प्रयास के अभियुक्त गढ़वा थाना क्षेत्र के अन्नराज नवाडीह निवासी आशिक अंसारी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनायी है.
इस घटना के संबंध में मजीद अंसारी ने आरोप लगाया था कि 12 अपराधियों ने मिल कर उसके पुत्र को घर से खींच कर जंगल ले गये और उसके छाती में गोली मार दी. उसका इलाज रिम्स में किया गया. इस मामले में अदालत ने साक्ष्य पाते हुए भादवि की धारा 307 के तहत आरोपी आशिक अंसारी को सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुनीलचंद श्रीवास्तव तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बृजदेव विश्वकर्मा ने पैरवी की.