दो बीएसएफ जवानों की हत्या मामले में 4 नक्सली बरी
Updated at : 29 Nov 2017 5:21 AM (IST)
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दुमका कोर्ट : दुमका जिले में 2009 में विधानसभा चुनाव के दौरान दुमका-रामपुरहाट मुख्य मार्ग पर भाकपा माओवादियों द्वारा दो बीएसएफ जवानों की हत्या के मामले में चार हार्डकोर नक्सलियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पवन कुमार की अदालत ने मंगलवार को बरी कर दिया. इन चारो माओवादियों को साक्ष्य के अभाव में संदेह […]
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दुमका कोर्ट : दुमका जिले में 2009 में विधानसभा चुनाव के दौरान दुमका-रामपुरहाट मुख्य मार्ग पर भाकपा माओवादियों द्वारा दो बीएसएफ जवानों की हत्या के मामले में चार हार्डकोर नक्सलियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पवन कुमार की अदालत ने मंगलवार को बरी कर दिया. इन चारो माओवादियों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए इस मामले में बरी कर दिया. हालांकि चारों अभी रिहा नहीं होंगे, जेल में ही रहेंगे. इन सबों पर अभी करीब आधा दर्जन मुकदमे विचाराधीन हैं.
18 गवाहों ने किया पहचानने से इंकार : इस मामले के 18 गवाहों ने अपनी गवाही दी थी, जिसमें सभी ने इन माओवादियों को पहचानने से इंकार कर दिया. इस मामले में रामगढ़ प्रखंड के सांपडहर निवासी गोवर्धन राय, महावीर राय और गिरिडीह के
दो बीएसएफ जवानों…
निमियाहाट प्रखंड के टेसापुली निवासी रंजीत हेम्ब्रम व पीरटांड़ के चिल्गा गांव के अंजन मरांडी को रिहा कर दिया. रंजीत हेंब्रम अभी हजारीबाग जेल में है. उसकी पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से हुई और रिहाई की जानकारी दी गई.
लूट लिया था जवानों का हथियार : मिली जानकारी के मुताबिक 8 दिसंबर 2009 को शिकारीपाड़ा में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान हुआ था. चुनाव संपन्न होने के बराद मतदान के लिए भेजे गये मतदानकर्मियों के सुरक्षित लौटने के लिए रास्ते में पुलिस की ओपनिंग पार्टी में बीएसएफ के जवान रामगढ़-चायपानी जंगल में गश्त कर रहे थे. अचानक झाड़ियों का सहारा लेकर नक्सलियों ने उनपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें बीएसएफ के जवान दिनेश शर्मा घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे, जबकि महावीर सिंह का निधन मोहलपहाड़ी अस्पताल में हो गया था. हमले के बाद सशस्त्र नक्सली न सिर्फ दोनेा जवान के हथियार बल्कि वायरलेस भी लूट ले गए थे. बीएसएफ 137 बटालियन के इंस्पेक्टर रतिदेव रंजन ने 20 अज्ञात नक्सलियों पर मामला दर्ज कराया था. मामले में सरकार की ओर से एपीपी अजय कुमार साह, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुणादित्य पांडेय व केएन गोस्वामी ने मुकदमे की पैरवी की.
लूट लिया था जवानों का हथियार
अन्य मामलों में रहेंगे अभी न्यायिक हिरासत में
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