बीएड नामांकन गड़बड़ी केस में मांगा वारंट

Updated at : 11 Aug 2017 4:20 AM (IST)
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बीएड नामांकन गड़बड़ी केस में मांगा वारंट

प्राचार्य ने दर्ज कराया था धोखाधड़ी का मामला देवघर : एएस कॉलेज के प्राचार्य डॉ फणिभूषण यादव द्वारा नगर थाना में दर्ज कांड संख्या 108/17 भादवि की धारा 419, 420, 467, 468, 471 के प्राथमिक आरोपित कॉलेज के पूर्व प्रधान लिपिक अमरेंद्र सिंह, उनकी पुत्री रीना कुमारी सहित अप्राथमिक आरोपितों व्याख्याता शंभू प्रसाद, सहायक रेणु […]

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प्राचार्य ने दर्ज कराया था धोखाधड़ी का मामला

देवघर : एएस कॉलेज के प्राचार्य डॉ फणिभूषण यादव द्वारा नगर थाना में दर्ज कांड संख्या 108/17 भादवि की धारा 419, 420, 467, 468, 471 के प्राथमिक आरोपित कॉलेज के पूर्व प्रधान लिपिक अमरेंद्र सिंह, उनकी पुत्री रीना कुमारी सहित अप्राथमिक आरोपितों व्याख्याता शंभू प्रसाद, सहायक रेणु सिन्हा व आदेशपाल मिथिलेश कुमार के विरुद्ध कांड के आइओ ने कोर्ट में वारंट प्रे किया है. कोर्ट द्वारा आइओ की अर्जी पर सुनवाई करते हुए आदेश निर्गत कर दिया गया है.
संभावना है कि आरोपितों के विरुद्ध शुक्रवार को वारंट निर्गत हो जायेगा. सत्र 2015-17 में बीएड में नामांकन गड़बड़ी को लेकर एएस कॉलेज के प्रधान सहायक अमरेंद्र सिंह सहित उनकी पुत्री रीना कुमारी के विरुद्ध नगर थाना में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. आरोप है कि पुत्री को अनुचित लाभ देने के लिये बगैर विधिवत नामांकन के ही अधीनस्थ कर्मियों को दबाव देकर परीक्षा में शामिल कराने हेतु फॉर्म भराया गया था. प्राथमिकी में कॉलेज के प्राचार्य डॉ यादव ने कहा है कि उनके कॉलेज में बीएड की पढ़ाई होती है.
इसके तहत सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय द्वारा तैयार मेधा सूची के आधार पर 100 छात्रों का बीएड में नामांकन लिया जाता है. वर्ष 2015-17 में विश्वविद्यालय द्वारा तैयार मेधा सूची के आधार पर 99 छात्रों का नामांकन था. बिना नामांकन के ही रीना कुमारी पिता अमरेंद्र सिंह गलत तरीके से परीक्षा प्रपत्र भरा था.
बीएड नामांकन गड़बड़ी…
उसका नाम मेधा सूची में नहीं था. यह भी जिक्र है कि अमरेंद्र सिंह एएस कॉलेज में प्रधान सहायक हैं. प्रतीत होता है कि पुत्री को अनुचित लाभ देने के लिए बगैर विधिवत नामांकन के अधीनस्थ कर्मियों को दबाव देकर नामांकन कराया गया था. मामले में प्रधान अमरेंद्र सिंह व उनकी पुत्री रीना को प्राथमिक आरोपित बनाया गया था. बाद में अनुसंधान के क्रम में प्राप्त साक्ष्य के आलोक में आइओ द्वारा व्याख्याता शंभू प्रसाद, सहायक रेणु सिन्हा व आदेशपाल मिथिलेश कुमार को अप्राथमिक आरोपित बनाया गया था.
कांड के प्राथमिक आरोपित एएस कॉलेज के पूर्व प्रधान लिपिक अमरेंद्र सिंह सहित रीना कुमारी, अप्राथमिक आरोपित व्याख्याता शंभू प्रसाद, सहायक रेणु सिन्हा व आदेशपाल मिथिलेश कुमार के विरुद्ध वारंट निर्गत करने की प्रार्थना
बगैर विधिवत नामांकन के अधीनस्थ कर्मियों पर दबाव देकर कॉलेज के प्रधान सहायक अमरेंद्र सिंह द्वारा पुत्री को बीएड परीक्षा में शामिल कराने का आरोप
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