नाबालिग से दुष्कर्म में मुजरिम को 15 वर्ष कैद
Updated at : 07 May 2024 6:39 PM (IST)
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अदालत ने चंदन कुमार यादव को उसकी अनुपस्थिति में दोषी करार दिया था. आरोपी इस मामले की सुनवाई के दौरान फरार हो गया था.
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विधि प्रतिनिधि,धनबाद,
नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने फरार मुजरिम गोपालीचक पुटकी निवासी चंदन कुमार यादव को 15 वर्ष कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. सोमवार को अदालत ने चंदन कुमार यादव को उसकी अनुपस्थिति में दोषी करार दिया था. आरोपी इस मामले की सुनवाई के दौरान फरार हो गया था. बचाव पक्ष की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने पैरवी की ।प्राथमिकी पीड़िता के मां के शिकायत पर 17 जून 2017 को दर्ज की गयी थी.नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार सजा आज :
नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर देने के एक मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद आरोपी जियलगोड़ा जोड़ापोखर निवासी अफरोज अंसारी को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तारीख आठ मई 2024 निर्धारित की है. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर जोड़ापोखर थाने में 20 अक्टूबर 23 को दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी अफरोज ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर होटल ब्लैक स्टोन ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके साथ चार से पांच बार दुष्कर्म किया. जब वह गर्भवती हो गयी, तो आरोपी ने उसे दवा खिलाकर उसका गर्भ भी गिरा दिया. जब पीड़िता उससे शादी करने के लिए कहा, तो उसने इनकार कर दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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