dhanbadnews: निजी अस्पतालों, पैथोलॉजी जांच घरों में प्रदर्शित होगा रेट चार्ट
Published by :Prabhat Khabar News Desk
Published at :09 Oct 2024 2:03 AM (IST)
विज्ञापन

निजी अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम समेत जिले के तमाम पैथोलॉजी जांच घर संचालकों में विभिन्न बीमारियों के इलाज से संबंधित रेट चार्ट प्रदर्शित करना होगा. मंगलवार को सिविल सर्जन डॉ चंद्रभानु प्रतापन ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है.
विज्ञापन
धनबाद.
निजी अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम समेत जिले के तमाम पैथोलॉजी जांच घर संचालकों में विभिन्न बीमारियों के इलाज से संबंधित रेट चार्ट प्रदर्शित करना होगा. मंगलवार को सिविल सर्जन डॉ चंद्रभानु प्रतापन ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है. आदेश में सिविल सर्जन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट-2010 के तहत सभी निजी अस्पताल, क्लीनिक व नर्सिंग होम संचालकों को अपने-अपने संस्थान के बाहर विभिन्न बीमारी के इलाज से संबंधित दर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना है. आदेश निर्गत होने के सात दिनों के अंदर सभी अस्पताल, क्लीनिक व नर्सिंग हाेम संचालकों को प्रदर्शित दर की तसवीर खींच स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने को भी निर्देशित किया गया है. साथ ही सभी को सीइए लाइसेंस लेना अनिवार्य है. बिना सीइए लाइसेंस के अस्पताल, क्लीनिक व नर्सिंग होम का संचालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी सीएस ने दी है.सांसद ढुलू ने उपायुक्त से की थी मांग :
बता दें कि सांसद ढुलू महतो ने उपायुक्त माधवी मिश्रा को पत्र लिख निजी अस्पताल, क्लीनिक व नर्सिंग होम के मनमानी पर रोक लगाने का आग्रह किया था. सांसद ढुलू महतो ने अपने पत्र में कहा था कि निजी अस्पतालों में इलाज का दर निर्धारित नहीं होने के कारण इलाजरत मरीजों का परेशानियों का सामना करना पड़ता है. विभिन्न बीमारियों का दर प्रदर्शित नहीं होने के कारण निजी अस्पताल, क्लीनिक व नर्सिंग होम संचालक मरीजों से मनमाने तरीके से पैसे वसूल करते हैं. उन्होंने इसपर रोक लगाने का आग्रह उपायुक्त से किया था. सांसद के पत्र के आलोक में उपायुक्त माधवी मिश्रा ने सीएस को कार्रवाई का निर्देश दिया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




