ePaper

निरसा में फ्लाई ओवर निर्माण को ले अतिक्रमण हटाने का आदेश

Updated at : 24 Aug 2024 12:51 AM (IST)
विज्ञापन
निरसा में फ्लाई ओवर निर्माण को ले अतिक्रमण हटाने का आदेश

एसडीओ के नेतृत्व में टीम ने किया स्थल निरीक्षण, एक-दो सितंबर से शुरू हो जायेगा फ्लाईओवर का काम

विज्ञापन

फोटो है, 23 निरसा 4 में निरसा में निरीक्षण करते एसडीओ व अन्य. एसडीओ के नेतृत्व में टीम ने किया स्थल निरीक्षण, एक-दो सितंबर से शुरू हो जायेगा फ्लाईओवर का काम निरसा व गोविंदपुर में जाम से राहत के लिए 900 करोड़ की लागत से एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण किया जायेगा. फ्लाई ओवर का निर्माण एक-दो सितंबर से चालू हो जायेगा. निरसा में 4.2 किलोमीटर देवियाना गेट से लेकर गोपीनाथपुर मोड़ टाटा मोटर्स तक फ्लाई ओवर निर्माण को लेकर शुक्रवार को एसडीओ उदय कुमार, सीओ रमेश रविदास, थाना प्रभारी मंजीत कुमार, नेशनल हाइवे के प्रोजेक्ट हेड लालमुनी प्रसाद सिंह, डिप्टी मैनेजर नीरज अग्रहरि, बिजली विभाग के एसडीओ मंतोष रवानी आदि ने स्थल निरीक्षण किया. एसडीओ ने निरसा पुराना थाना के समीप अतिक्रमण उन्मूलन शुरू करवाया. अधिकारियों ने बताया कि एक या दो सितंबर से फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा. तीन साल में फ्लाई ओवर निर्माण कार्य पूरा करना है. फ्लाई ओवर निर्माण के बाद निरसा चौक पर जाम से राहत मिलेगी. सर्विस रोड से 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने का आदेश उपयुक्त माधवी मिश्रा के आदेश पर अंचलाधिकारी रमेश रविदास ने 23 अगस्त को विभागीय पत्रांक संख्या 444 के तहत आदेश जारी कर राष्ट्रीय राजमार्ग बरवाअड्डा से बराकर सेक्शन तक के सर्विस रोड पर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि जिला भू अर्जन पदाधिकारी के पत्रांक एवं अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर यह आदेश जारी किया गया है. बरवाअड्डा से बराकर सेक्शन के सर्विस रोड पर दुकानें व ठेला लगा कर सड़क का अतिक्रमण किया गया है. सर्विस रोड से 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित किया जाये. अतिक्रमणकारियों को मुआवजा नहीं देगा एनएच प्रबंधन इस संबंध में नेशनल हाइवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर लालमुनी प्रसाद सिंह ने कहा कि आये दिन निरसा एवं गोविंदपुर में जाम के कारण सड़क दुर्घटना हो रही है. लोगों की जान तक चली जाती है. विभाग का आदेश है कि यहां एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण करना है. इसका टेंडर हो गया है. अतिक्रमणकारियों को नेशनल हाइवे प्रबंधन द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा. अतिक्रमणकारियों को शीघ्र अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है. इसको लेकर लेकर जिला प्रशासन ने पुलिस बल प्रतिनियुक्त किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola