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- बाजार समिति की दुकान खाली करने के आदेश पर हाई कोर्ट का स्टे

Updated at : 04 May 2024 12:18 AM (IST)
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- बाजार समिति की दुकान खाली करने के आदेश पर हाई कोर्ट का स्टे

बाजार समिति की दुकानोंं को हाइकोर्ट का स्टे ऑर्डर

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हाईकोर्ट ने उपायुक्त, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व विपणन सचिव बाजार समिति को दो सप्ताह के अंदर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया मुख्य संवाददाता. धनबाद. चुनाव कार्य को लेकर बाजार समिति प्रशासन द्वारा दुकान खाली करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है. उपायुक्त, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व विपणन सचिव, कृषि उपज विपणन समिति धनबाद को न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए स्थगन आदेश का पालन नहीं करना कोर्ट की अवमानना होगी. यह जानकारी बाजार समिति चेंबर के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल व हाईकोर्ट के अधिवक्ता ऋषभ कौशल ने दी.उन्होंने बताया कि बाजार समिति प्रशासन द्वारा 11 मार्च 2024 को दुकान व गोदाम खाली करने का आदेश दिया गया था. इसके खिलाफ गौरव सेल्स, संतलाल दयाराम व भीमसरिया एंड संस ने झारखंड उच्च न्यायालय में रिट दायर किया था. अधिवक्ता श्री कौशल ने बताया की इस मामले की सुनवाई 30.04.2024 को हुई, इसमें न्यायालय ने अधिकारियों द्वारा व्यावसायिक परिसर के इस तरह अधिग्रहण पर नाराजगी व्यक्त की. न्यायालय ने मामले की विस्तृत सुनवाई के पश्चात दिनांक 11.03.2024 के क्रियान्वयन पर स्थगन प्रदान किया है. इधर, बाजार समिति के सचिव राकेश कुमार सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट का क्या आर्डर आया है, इसकी जानकारी नहीं है.

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