नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में दोषी करार

Updated at : 31 Jul 2024 1:08 AM (IST)
विज्ञापन
नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में दोषी करार

अदालत से : प्राथमिकी पीड़िता के पिता के शिकायत पर बलियापुर थाने में 17 मई 2018 को दर्ज की गयी थी.

विज्ञापन

नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. मामले के नामजद आरोपी रांगामाटी सिंदरी निवासी अर्जुन पांडेय को दोषी करार दिया है. सजा पर फैसला 31 जुलाई को होगा. अभियोजन का संचालन समित प्रकाश ने किया. प्राथमिकी पीड़िता के पिता के शिकायत पर बलियापुर थाने में 17 मई 2018 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 10 मई 2018 को पीड़िता अपने घर से लापता हो गयी थी. काफी खोजबीन के बाद भी परिजनों को पता नहीं चला. आरोप था कि अर्जुन पांडेय उसे अपने साथ घुमाने ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था.

पत्नी को भरण पोषण एरियर का भुगतान नहीं करने पर वारंट जारी :

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में अपर न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दो धनबाद की अदालत ने पत्नी को भरण पोषण एरियर का भुगतान नहीं करने पर आरोपी शमशाद अंसारी के खिलाफ डिस्ट्रेस वारंट जारी किया है. पति शमशाद अंसारी के विरुद्ध उसकी पत्नी भूली ओपी क्षेत्र निवासी सबनम परवीन ने भरण पोषण देने का मुकदमा अदालत में अपने अधिवक्ता अनिल कुमार दास (रिटायर्ड विशेष लोक अभियोजक) के मार्फत दायर किया था.

मटकुरिया गोलीकांड मे रिटायर्ड जीएम का बयान दर्ज :

मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी के अदालत में हुई. इस दौरान बीसीसीएल के रिटायर्ड जीएम हरेंद्र किशोर की गवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई. इसने घटना का समर्थन किया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने गवाह का प्रति परीक्षण किया. सुनवाई के दौरान कांड के आरोपी, मन्नान मल्लिक व अन्य हाजिर नहीं थे. अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव ने पूर्व मंत्री बच्चा सिंह की ओर से आवेदन देकर कोर्ट को बताया कि बच्चा सिंह की मौत हो गयी है. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख तील अगस्त 2024 निर्धारित कर दी.

नन्हे हत्याकांड में सार्जेंट मेजर समेत तीन का बयान दर्ज :

जमीन कारोबारी नन्हे खान की हत्या मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने गवाह सार्जेंट मेजर अरुण कुमार किशन, हमीद अंसारी व अनुसंधानकर्ता अजय यादव को पेश किया. सार्जेंट मेजर अरुण कुमार किशन और हमीद अंसारी की गवाही पूरी हुई. तकनीकी कारण से अनुसंधानकर्ता अजय यादव की गवाही पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तारीख 31 जुलाई निर्धारित कर दी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट व अनवर शमीम ने गवाहों का प्रति परीक्षण किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola