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Dhanbad News : पंडाल निर्माण में सिथेंटिक कपड़ों के इस्तेमाल पर रोक, अग्निशमन यंत्र लगाने के बाद मिलेगा एनओसी

पूजा पंडालों के लिए अग्निशमन व बिजली विभाग ने जारी की गाइडलाइन

दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण में सिथेंटिक कपड़ा समेत ज्वलनशीन वस्तुओं के इस्तेमाल पर रोक रहेगी. साथ ही पूजा पंडालों तक जाने वाले रास्ते पर बनने वाली लाइटिंग गेट को ऊंचा रखना होगा. ताकि, जरूरत पड़ने पर अग्निशमन विभाग की दमकल की गाड़ी आ-जा सकें. दुर्गा पूजा को लेकर अग्निशमन व बिजली विभाग द्वारा सभी पूजा समितियों के लिए गाइडलाइन जारी की गयी है. अग्निशमन पदाधिकारी लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि पूजा के दौरान पंडाल के अंदर और बाहर सुरक्षा के दृष्टिकोण से समितियों के लिए खास निर्देश जारी किया गया है. पूजा समितियों को फायर एनओसी लेना अनिवार्य है. पंडालों के अंदर और बाहर अग्निशमन यंत्र नहीं लगाने वाले समितियों को फायर एनओसी नहीं मिलेगा. पूजा से पूर्व अग्निशमन विभाग के अधिकारी सभी पूजा पंडालों में विजिट कर गाइडलाइन की जानकारी उपलब्ध करायेंगे. समितियों द्वारा सभी तरह की तैयारियां पूरी करने के बाद अधिकारी विजिट कर समितियों को एनओसी उपलब्ध करायेंगे.

16 से बिजली कनेक्शन के लिए कर सकेंगे आवेदन, ग्रीन सर्टिफिकेट अनिवार्य

16 सितंबर से पूजा पंडालों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए पूजा समितियां आवेदन कर सकती हैं. पूर्व की तरह इस बार भी पूजा पंडालों में होने वाली वायरिंग से संबंधित ग्रीन सर्टिफिकेट किसी एजेंसी, कंपनी व बिजली संबंधित कार्य करने वाले रजिस्टर्ड ठेकेदार से लेना अनिवार्य है. बिना ग्रीन सर्टिफिकेट के बिजली कनेक्शन का आवेदन नहीं लिया जायेगा. जेबीवीएनएल, धनबाद के कार्यपालक अभियंता शिवेंद्र कुमार ने बताया कि बिजली कनेक्शन से जुड़ी नयी दर जल्द ही घोषित कर दी जायेगी. पूजा से पूर्व जेबीवीएनएल के अधिकारी सभी पंडालों का विजिट कर सुरक्षा से संबंधित ऑडिट करेंगे. पूजा के दौरान सभी पंडालों में जेबीवीएनएल कर्मियों की नियुक्ति की जायेगी. ताकि, पूजा के दौरान किसी भी तरह के बिजली संबंधित समस्या आने पर त्वरित निष्पादन किया जा सके.

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