इसमें से 8,423 पद झारखंड के स्थानीय निवासी के लिए आरक्षित हैं. इन जिलों में आरक्षित व अनारक्षित कोटि के सभी पद पर उक्त जिला के स्थानीय निवासी की ही नियुक्ति की जायेगी. नयी स्थानीय नीति के तहत अनुसूचित जिलों में थर्ड व फोर्थ ग्रेड के सभी पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया गया है. राज्य के 24 में से 13 जिले अनुसूचित जिले की श्रेणी में आते हैं. कर्मचारी चयन अायोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा गया है कि अनुसूचित जिलों में रिक्ति के विरुद्ध आवेदन देने वाले सभी अभ्यर्थियों को संबंधित जिला का स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है. स्थानीय प्रमाण पत्र के बिना इन जिलों में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा. आवेदन के दिये गये कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करनेवाले अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा. भले ही वह अभ्यर्थी आरक्षित कोटि में आता हो. शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन छह जनवरी से जमा होगा. आवेदन पांच फरवरी तक जमा लिया जायेगा.
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हाइस्कूलों में 8,423 पदों पर सिर्फ स्थानीय लोगों की ही होगी नियुक्ति
रांची: जेएसएससी द्वारा 17,572 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी राज्य में पहली बार एक साथ सभी कोटि के उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है. राज्य में पहली बार एक साथ सभी कोटि के उच्च विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 17,572 […]
रांची: जेएसएससी द्वारा 17,572 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी राज्य में पहली बार एक साथ सभी कोटि के उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है. राज्य में पहली बार एक साथ सभी कोटि के उच्च विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 17,572 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी.
धनबाद समेत सूबे के 11 जिलों में कोई भी जमा कर सकता आवेदन
राज्य में गैर अनुसूचित 11 जिलों में किसी जिला का अभ्यर्थी किसी भी जिला में आवेदन जमा कर सकता है. इन जिलों में आरक्षण का लाभ व उम्र सीमा में छूट केवल झारखंड के निवासी को ही दिया जायेगा. दूसरे राज्य के सभी कोटि के अभ्यर्थी इन जिलों में अनारक्षित या सामान्य वर्ग के माने जायेंगे. गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा व देवघर में दूसरे जिला के अभ्यर्थी भी आवेदन जमा कर सकते हैं.
राज्य के इन जिलों में केवल होगी स्थानीय की नियुक्ति
रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ व साहेबगंज जिला में केवल उस जिला के स्थानीय निवासी की नियुक्ति की जायेगी. इन जिलों में नियुक्ति के लिए संबंधित जिला के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है. दूसरे जिला के अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि में भी इस जिला में आवेदन नहीं दे सकते हैं.
इन विषयों में होगी शिक्षकों की नियुक्ति
हिंदी, अंगरेजी, संस्कृत, उर्दू, उड़िया, बंगला, फारसी, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, मुंडारी, कुड़ुख, गणित/भौतिक, जीव विज्ञान/ रसायन शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उरांव, हो, खोरठा, संताली व अरेबिक विषय में शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. अनुसूचित जिला में अरबिक, खोरठा विषय में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी. अनुसूचित जिला में कृषि विषय में भी नियुक्ति की जायेगी.
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