धनबाद: अपार्टमेंट में काम कर रहे मजदूरों को वाजिब मजदूरी व सुविधाएं मिल रही है या नहीं इसकी जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम बनायी गयी है. यह टीम विभिन्न अपार्टमेंट में जाकर उन्हें मिलने वाली मजदूरी एवं सुविधाओं का जायजा लेगी.
झारखंड के श्रमायुक्त के आदेश पर एवं उप श्रमायुक्त, बोकारो से मिले निर्देश पर इस टीम का गठन धनबाद में किया गया है.
जिले में निर्माणाधीन अपार्टमेंट में दूसरे राज्यों (पश्चिम बंगाल आदि) एवं अंतरदेशीय (बांग्लादेशी) मजदूरों से काम लिये जाते हैं. टीम संबंधी विषय पर जांच एवं अन्य अधिनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में सर्वेक्षण करेगी. टीम का गठन श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक) राकेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में किया गया है. टीम के बाकी सदस्य श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हैं. श्रम अधीक्षक श्री सिन्हा की अनुपस्थिति में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हरेंद्र कुमार सिंह टीम का नेतृत्व करेंगे.
क्या है कानून
कानूनन दूसरे राज्य के श्रमिकों से काम लेने के लिए उस राज्य के संबंधित जिले के उपायुक्त से मजदूरों को बाहर ले जाने का लाइसेंस लेना होता है. साथ ही जो प्रतिष्ठान ऐसे मजदूरों से काम लेते हैं, उन्हें संबंधित जिले के डीसी या बीडीओ से प्रतिष्ठान का निबंधन कराना होता है. इसके साथ ही अंतरराज्यीय मजदूरों को आम मजदूरों से विशेष सुविधाएं देने का प्रावधान है.