धनबाद: दोहरे हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को एडीजे तृतीय अशोक कुमार पाठक की अदालत में हुई. आरोपी पूर्व मंत्री बच्च सिंह, बलिया जिप अध्यक्ष रामधीर सिंह समेत जितेंद्र सिंह, विद्या सिंह, शिवजी सिंह, प्रबोध सिंह, रवींद्र प्रसाद सिंह व हरेराम सिंह हाजिर हुए. अदालत ने दप्रसं की धारा 313 के तहत आरोपियों को आरोप पढ़ कर सुनाया. जिससे उन्होंने इनकार किया.
बहस की तिथि अदालत ने 14 फरवरी को तय की है. केस यह है कि 20 अप्रैल 94 की रात आरोपियों ने कामेश्वर यादव व राजकुमार पूर्वे की हत्या बागडिगी रेलवे स्टेशन के समीप कर शव लोदना फायर एरिया में फेंक दिया था. 21 अप्रैल को जामाडोबा निवासी रामेश्वर पासवान ने झरिया (तिसरा थाना) कांड संख्या 153/94 दर्ज कराया. केस के आइओ लोदना ओपी के पूर्व थानेदार अक्षयवर चतुर्वेदी को बनाया गया. उन्होंने 10 मई 94 को आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया. 21 सितंबर 02 को आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 302,201,120 बी के तहत आरोप तय किया. बचाव पक्ष से दिलीप सिंह व अभियोजन की ओर से एपीपी धनंजय सिंह मौजूद थे.
प्रमोद हत्याकांड में सुनवाई : कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्याकांड में सुनवाई गुरुवार को एडीजे प्रथम पीके उपाध्याय की अदालत में हुई. केस अभिलेख साक्ष्य के लिए निर्धारित था. सुनवाई के वक्त आरोपी संतोष सिंह, मदन प्रसाद खरवार,अयूब खान,अरशद खान व हीरा खान हाजिर थे.जबकि रणविजय सिंह गैर हाजिर थे. उसके अधिवक्ता ने 317 का आवेदन दाखिल किया. 3 अक्टूबर 03 को प्रमोद सिंह की हत्या कर दी गयी थी. घटना के बाद धनसार के पूर्व थानेदार हरिशचंद्र सिंह ने कांड संख्या 638/03 दर्ज कराया. राज्य सरकार ने 11 अक्टूबर 03 को मामले की सीबीआइ से जांच कराने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की. सीबीआइ के इंस्पेक्टर मुकेश शर्मा ने अनुसंधान शुरू कर आरोपियों के विरुद्ध 22 नवंबर 06 को आरोप पत्र अदालत में समर्पित किया.अब इस मामले में सुनवाई 14 मार्च को होगी.