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प्रभारी प्रधानाध्यापक ने बीइइओ पर ठोंका मुकदमा

धनबाद : राजकीय मध्य विद्यालय सुंदर पहाड़ी पूर्वी टुंडी के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुनील कुमार मुर्मू ने बुधवार को पूर्वी टुंडी के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी राजीव रंजन के खिलाफ अधिवक्ता अतिका चंद्र मंडल के मार्फत न्यायिक दंडाधिकारी एके गुड़िया की अदालत में शिकायतवाद दायर कर प्रताड़ना व जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगाया है. […]

धनबाद : राजकीय मध्य विद्यालय सुंदर पहाड़ी पूर्वी टुंडी के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुनील कुमार मुर्मू ने बुधवार को पूर्वी टुंडी के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी राजीव रंजन के खिलाफ अधिवक्ता अतिका चंद्र मंडल के मार्फत न्यायिक दंडाधिकारी एके गुड़िया की अदालत में शिकायतवाद दायर कर प्रताड़ना व जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगाया है.

शिकायतकर्ता ने कहा है कि झारखंड सरकार की ओर से उन्हें 420 छात्रों के ड्रेस के लिए एक लाख 62 हजार रुपये आवंटित किये गये थे. प्रभारी प्रधानाध्यापक ने 11 फरवरी 16 को सभी छात्रों के बीच ड्रेस का वितरण कर दिया. आरोपी बीइइओ शिकायतकर्ता को दस हजार रुपया कमीशन की मांग को लेकर 11 फरवरी 16 से 14 मई 16 तक प्रताड़ित करते रहे. 14 मई 16 को बीइइओ ने शिकायतकर्ता प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करते हुए जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया.

ढुलू महतो की अर्जी पर सुनवाई
निचली अदालत से सजा के खिलाफ बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई बुधवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत में हुई. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 18 जून 2016 तय की़ बिहारी लाल यादव के शव को पुलिस से लेकर सड़क जाम करने के मामले में 25 फरवरी 16 को न्यायिक दंडाधिकारी मो. उमर की अदालत ने भादवि की धारा 147, 353 में एक-एक वर्ष तथ 341 में एक माह की साधारण कैद की सजा सुनायी थी.
उसी आदेश को विधायक ढुलू महतो ने 19 मार्च 16 को सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी. इसी मामले में अन्य छह सजायाफ्ताओं ने भी अपील अर्जी दायर की है. उनपर भी सुनवाई हुई.
सड़क जाम मामले में ढुलू नहीं हुए हाजिर: नाजायज मजमा बना कर रोड जाम करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन सप्तम एसपी ठाकुर की अदालत में हुई. अदालत में बाघमारा विधायक ढुलू महतो समेत सात आरोपी गैरहाजिर थे. मनोज महतो व रावण महतो हाजिर थे. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभिकयोजक हरेश राम ने एक समयावेदन दाखिल कर गवाह लाने के लिए समय की मांग की. अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया. अब इस मामले की सुनवाई 30 जून को होगी.
क्या है मामला : 6 जून 06 को वकील महतो नामक व्यक्ति की मौत डंपर के धक्के से हो गयी थी. सूचना पाकर ढुलू महतो समर्थकों के साथ पहुंचे और पुलिस से शव को छीन रोड जाम कर दिया. बरोरा के तत्कालीन थानेदार बीडी सिंह ने बाघमारा (बरोरा) थाना कांड संख्या 133/06 दर्ज कराया था.

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