धनबाद : रेलवे के मृत कर्मचारियों के आश्रितों के डायबिटिक होने पर नौकरी में नहीं रखने का नियम समाप्त कर दिया गया है. अब उन्हें नौकरी पर रखा जायेगा. आश्रितों ने इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी. रेलवे बोर्ड के स्थापना डायरेक्टर नीरज कुमार ने सर्कुलर जारी कर नया आदेश निकाला है.
इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि कोर्ट के आदेश के बाद तीन सदस्य कमेटी बनायी गयी. कमेटी ने अपना मंतव्य रेलवे बोर्ड को दिया जिसमें कहा गया है कि यदि किसी भी आश्रित को डायबिटीज है तो उसे नौकरी में रखा जायेगा. अगर आश्रित को डायबिटीज होने से उनके शरीर के किसी अंग को नुकसान हुआ है तो उन्हें नौकरी में नहीं रखा जायेगा.