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माडा के खिलाफ हाइकोर्ट की शरण में एलआइसी

धनबाद : एलआइसी प्रबंधन ने माडा के खिलाफ हाइ कोर्ट में रिट याचिका दायर की है. माडा प्रबंधन से बिल्डिंग (जिसमें अभी नगर निगम का कार्यालय चल रहा है) दिलाने या बिल्डिंग में खर्च की गयी रकम वापस कराने की गुहार लगायी गयी है. दायर रिट याचिका में कहा गया है कि 4 अगस्त 2012 […]

धनबाद : एलआइसी प्रबंधन ने माडा के खिलाफ हाइ कोर्ट में रिट याचिका दायर की है. माडा प्रबंधन से बिल्डिंग (जिसमें अभी नगर निगम का कार्यालय चल रहा है) दिलाने या बिल्डिंग में खर्च की गयी रकम वापस कराने की गुहार लगायी गयी है. दायर रिट याचिका में कहा गया है कि 4 अगस्त 2012 को माडा की ओर से विज्ञापन प्रकाशित किया गया. विज्ञापन के आलोक में एलआइसी ने धनबाद शाखा कार्यालय-1 के लिए माडा भवन हेतु अपनी सहभागिता दिखायी. भवन के आंतरिक हिस्से में निर्मित चैंबर वगैरह को तोड़कर हॉलनुमा आकार में देने की बात कही गयी,

जिसका खर्च माडा द्वारा वहन किया जाना था. किंतु बाद में माडा द्वारा राशि की कमी बताकर इसे एलआइसी द्वारा ही संपन्न करने को कहा गया. एलआइसी ने एक बड़ी रकम भवन के समतलीकरण, आंतरिक साज-सज्जा तथा उपयोगी सामग्रियों को लगाने पर खर्च कर दिया. माडा के एग्रीमेंट में विलंब के कारण इस परिसर का उपयोग अब तक एलआइसी नहीं कर पा रहा था.

मजबूरन एलआइसी ने 7530 वर्गफुट क्षेत्रफल का विस्तरित विवरण मांगते हुए दिनांक 29-8-15 को पत्र लिखा एवं एग्रीमेंट के लिए माडा को ड्राफ्ट एग्रीमेंट दिनांक 7-9-15 को भेजा. माडा ने अधिवक्ता से सलाह लेकर सूचित करने की बात कही, किंतु सूचना नहीं दी. बगैर किसी पूर्व सूचना तथा कानूनी प्रक्रिया के माडा द्वारा एलआइसी को आवंटित इस स्थान पर लगे ताले को तोड़कर अपने ताले लगाने एवं किसी अन्य संस्था को आवंटित कर दिया. इसकी सूचना न तो लिखित और न ही मौखिक दी. रूप में दी.

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