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खाद्य सुरक्षा के तहत लाभुकों का चयन नहीं

धनबाद: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत धनबाद जिले में अब तक लाभुकों का चयन नहीं हो पाया है. ऐसे में 15 नवंबर से लाभुकों को अनाज मिलने की संभावना कम ही है. जानकारी के अनुसार राज्य के तत्कालीन विकास आयुक्त एके सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को 15 नवंबर से लागू कराने के […]

धनबाद: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत धनबाद जिले में अब तक लाभुकों का चयन नहीं हो पाया है. ऐसे में 15 नवंबर से लाभुकों को अनाज मिलने की संभावना कम ही है.

जानकारी के अनुसार राज्य के तत्कालीन विकास आयुक्त एके सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को 15 नवंबर से लागू कराने के लिए सभी उपायुक्त, प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र भेजा था. तत्कालीन खाद्य, आपूर्ति सचिव अजय कुमार सिंह ने भी इसके लिए लाभुकों का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अलग-अलग चयन करने के लिए कहा था.

चयन के लिए सार्वजनिक स्थानों पर आम सभा करने का निर्देश है. इसके बाद सूची प्रकाशित होगी, जिस पर आपत्ति ली जानी है. आपत्ति दूर करने के बाद क्षेत्र के किसी सार्वजनिक स्थान पर पुन: लाभुकों की सूची टांगी जानी है. ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्र में नगर विकास विभाग की देख-रेख में सर्वे कार्य होने है. अंत्योदय कार्डधारियों को इस योजना के लिए स्वत: चुना जाना है.

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