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दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा

धनबाद: 13 माह की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म किये जाने के एक मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश षष्टम राम शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए जेल में बंद सलानपुर बस्ती निवासी आरोपी सरफराज को उम्रकैद व पीड़िता को 50 हजार मुआवजा देने का आदेश दिया. अदालत ने एक […]

धनबाद: 13 माह की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म किये जाने के एक मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश षष्टम राम शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए जेल में बंद सलानपुर बस्ती निवासी आरोपी सरफराज को उम्रकैद व पीड़िता को 50 हजार मुआवजा देने का आदेश दिया. अदालत ने एक सप्ताह पूर्व ही आरोपी को भादवि की धारा 376 में दोषी करार दिया था.

क्या है मामला
24 फरवरी 08 को साढ़े सात बजे अबोध बच्ची अपने सलानपुर स्थित घर में खेल रही थी. तभी मो सरफराज व प्रकाश उसे खेलाने के बहाने गोद में उठा कहीं ले गये. आधा घंटा के बाद सरफराज बच्ची को लेकर उसके घर आया तो बच्ची बेहोश थी और उसके कपड़े पर खून के दाग लगे थे. पीड़िता की मां ने कतरास रामकनाली थाना में कांड संख्या 40/08 अंतर्गत भादवि की धारा 376/34 के तहत दर्ज करायी.

केस के आइओ आरआर पांडेय ने सरफराज के खिलाफ 13 अप्रैल 08 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया. अभियोजन की ओर से एपीपी भारती सरकार ने 13 लोगों की गवाही करवा कर आरोपी को सजा दिलाने में सफलता पायी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता राय अरुण कुमार शर्मा ने सजा के बिंदु पर बहस की.

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