विदित हो कि 9 अप्रैल 15 को अदालत ने सूबे के पूर्व मंत्री बच्च सिंह को रिहा करते हुए अन्य आरोपी बलिया जिप अध्यक्ष रामधीर सिंह को उनकी अनुपस्थिति में भादवि की धारा 302 व आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी करार दिया था.
साथ ही अदालत ने उनका बेल बांड निरस्त करते हुए गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. विदित हो कि 15 जुलाई 98 को विनोद सिंह अपनी निजी गाड़ी से 8:30 बजे सुबह घर से कार्यालय जा रहे थे कि कतरास शहीद चौक पर हत्या कर दी गयी. तभी शहीद भगत सिंह चौक के पास अपराधियों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की. विनोद सिंह व उनके चालक मन्नू अंसारी की मौत हो गई. घटना के बाद मृतक के भाई दून बहादुर सिंह ने कतरास थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.