23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कोर्ट नहीं पहुंचे रामधीर सजा पर सुनवाई कल

धनबाद: बहुचर्चित विनोद सिंह व मन्नू अंसारी दोहरे हत्याकांड में गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम एनके सिन्हा की अदालत ने सजा नहीं सुनायी. मामले में दोषी साबित रामधीर सिंह के गैरहाजिर रहने के कारण ऐसा हुआ. अदालत ने एसपी राकेश बंसल को रामधीर के खिलाफ जारी गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारंट की तामीला […]

धनबाद: बहुचर्चित विनोद सिंह व मन्नू अंसारी दोहरे हत्याकांड में गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम एनके सिन्हा की अदालत ने सजा नहीं सुनायी. मामले में दोषी साबित रामधीर सिंह के गैरहाजिर रहने के कारण ऐसा हुआ. अदालत ने एसपी राकेश बंसल को रामधीर के खिलाफ जारी गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारंट की तामीला रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश दिया. अदालत ने सजा बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 18 अप्रैल मुकर्रर की. सुनवाई के वक्त एपीपी ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह के साथ सूचक के निजी अधिवक्ता सीएस प्रसाद व सहदेव महतो भी उपस्थित थे.

विदित हो कि 9 अप्रैल 15 को अदालत ने सूबे के पूर्व मंत्री बच्च सिंह को रिहा करते हुए अन्य आरोपी बलिया जिप अध्यक्ष रामधीर सिंह को उनकी अनुपस्थिति में भादवि की धारा 302 व आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी करार दिया था.

साथ ही अदालत ने उनका बेल बांड निरस्त करते हुए गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. विदित हो कि 15 जुलाई 98 को विनोद सिंह अपनी निजी गाड़ी से 8:30 बजे सुबह घर से कार्यालय जा रहे थे कि कतरास शहीद चौक पर हत्या कर दी गयी. तभी शहीद भगत सिंह चौक के पास अपराधियों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की. विनोद सिंह व उनके चालक मन्नू अंसारी की मौत हो गई. घटना के बाद मृतक के भाई दून बहादुर सिंह ने कतरास थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें