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रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी का कार्यालय कुर्क करने का आदेश
धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय पीके सिन्हा की अदालत ने एक इजरायवाद की सुनवाई करते हुए रिलांयस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी के शास्त्री नगर स्थित कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने सड़क दुर्घटना में मारे गये मुकेश कुमार सिंह के परिजनों को कोर्ट के आदेश के बावजूद 14 लाख, […]
धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय पीके सिन्हा की अदालत ने एक इजरायवाद की सुनवाई करते हुए रिलांयस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी के शास्त्री नगर स्थित कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने सड़क दुर्घटना में मारे गये मुकेश कुमार सिंह के परिजनों को कोर्ट के आदेश के बावजूद 14 लाख, 94 हजार, 409 रुपये की बीमा राशि का भुगतान नहीं किया है.
क्या है मामला : तीन जून 2008 को मुकेश कुमार सिंह बोलेरो (जेएच 12 बी-6970) से उत्तर प्रदेश के बलिया में शादी में शामिल होकर धनबाद लौट रहे थे. गोरहर थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर ट्रक संख्या जेएच 10 एन -04049 ने बोलेरो को धक्का मार दिया. घटना स्थल पर ही मुकेश की मौत हो गयी. गोरहर के थाना प्रभारी चंदन कुमार सिंह के फर्द बयान के आधार पर कांड संख्या 8/08 दर्ज किया गया. उक्त प्राथमिकी में ट्रक मालिक देवेंद्र सिंह व चालक का नाम आया. घटना के बाद मृतक की पत्नी सुमन सिंह, बेटी अंसी सिंह, पुष्पा देवी व मोहन सिंह ने संयुक्त रूप से अदालत में टीएमवी केस 53/09 दर्ज कराया. विचारण पूरा होने के बाद अदालत ने 23 जुलाई 13 को इंश्योरेंस कंपनी को छह फीसदी ब्याज की दर से बीमा राशि भुगतान करने का आदेश दिया. जब कंपनी ने बीमा राशि का भुगतान नहीं किया तब डिग्री धारक मोहन सिंह ने अदालत में रिलायंस जेनरल कंपनी के खिलाफ इजरायवाद संख्या 6/14 दर्ज करया. मृतक ने अपने जीवन काल में अपना बीमा कराया था. 6 फरवरी 15 को अदालत ने धनसार थानेदार को इस मामले में कार्रवाई करने का आदेश भी दिया.
दारोगा हमला कांड में दूनबहादुर सिंह को सजा
सिजुआ क्लब में दारोगा राज कुमार वर्मा पर किये गये हमले मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पीके सिन्हा की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी दून बहादुर सिंह को भादवि की धारा 353/149 व 225 में एक एक वर्ष की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. बाद में अदालत ने सजायाफ्ता को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए अंशकालिक जमानत देदी. 9 जून 84 को धनबाद थाना के थानेदार राणा प्रताप सिंह को सूचना मिली कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के वारंटी रघुनाथ सिंह, सिजुआ क्लब में कव्वाली सुनने आये हैं. तभी पुलिस टीम ने सिजुआ पहुंच कर क्लब की घेराबंदी की. तभी रघुनाथ सिंह दारोगा के सिर में गोली मार कर भागने में सफल रहे. पुलिस ने जोगता थाना में रघुनाथ सिंह, दूनबाहादुर सिंह समेत नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. यह मामला जोगता थाना कांड संख्या 22/84 से संबंधित है.
हत्यारे को उम्रकैद
डीजे 11 सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने बालक चंदन की हत्या में भुनेश्वर यादव उर्फ मुनेश्वर यादव को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर उम्र कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. फैसले के वक्त एपीपी ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह अदालत में मौजूद थे. घटना 30 अक्तूबर 2006 को बरारी (जोड़ापोखर थाना क्षेत्र) की है. लालजी यादव और भुनेश्वर यादव के बीच झगड़ा हो रहा था. मीना देवी बेटे के साथ बीच-बचाव को पहुंची थी. भुनेश्वर ने उसके पेट में चाकू घोंप कर मार डाला. मीना देवी ने पुलिस में रपट लिखायी थी.
मन्नान मल्लिक समेत छह बरी
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में मंगलवार को सीजेएम दिवाकर पांडेय ने पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, एके सहाय,अशोक वर्मा, अरुण कुमार झा, अनंतनाथ सिंह व अशोक मंडल को रिहा कर दिया. आरोपियों पर 18 नवंबर 09 को विधान सभा चुनाव के दौरान अपनी-अपनी पार्टी का होर्डिग्स-बैनर लगाने का आरोप है.
सोनू हत्याकांड में फिर एक गवाह मुकरा
सोनू हत्याकांड मामले में सुनवाई मंगलवार को एडीजे की अदालत में हुई. अदालत में साक्षी मो राजा उर्फ लाडली ने अपनी गवाही दी. उसने घटना की पुष्टि नहीं की. उसने अदालत को बताया कि मैं बैंक मोड़ में था. फोन पर राजू ने सूचना दी कि सोनू की हत्या हो गयी है. पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया था. मुङो घटना की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है.
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