पर्षद के क्षेत्रीय पदाधिकारी दिनेश प्रसाद सिंह ने बताया कि विभाग 80 नर्सिग होम व अस्पतालों को पहले ही नोटिस जारी कर चुका है.
अब उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है. नोटिस वाले संस्थानों का विभाग द्वारा औचक जांच की जायेगी. जहां भी नियम की अनदेखी पायी गयी, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्लोजर का नोटिस थमा दिया जायेगा. नोटिस पर अमल नहीं करने की स्थिति में उन पर प्रदूषण फैलाने संबंधी कार्रवाई होगी. बताया कि औचक जांच का कार्य शीघ्र शुरू किया जायेगा. क्षेत्रीय पदाधिकारी ने बताया कि नोटिस वाली लिस्ट में धनबाद के लगभग सभी सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल सहित नर्सिग होम शामिल हैं. इनमें बीसीसीएल का केंद्रीय अस्पताल, पीएमसीएच व रेलवे अस्पताल भी शामिल है. यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हो रही है.