धनबाद: युवक की हत्या कर शव को जलाने के मामले में आरोपित नवल सिंह ने मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में आत्मसमर्पण किया. उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अश्विनी कुमार ब्योत्र ने बहस की. अभियोजन की ओर से एपीपी अरुण कुमार ने जमानत का जोरदार विरोध किया.
गत 20 मार्च को चांदमारी की झाड़ी में शक्ति मंदिर के निकट स्थित सीता निवास कॉलोनी निवासी चेतन शर्मा का शव मिला था. छानबीन के दौरान गांधी नगर की युवती रूपाली कुमारी ने अदालत में अपना 164 का बयान दर्ज कराया. उसने बताया कि मेरा व चेतन शर्मा के बीच पांच वर्षो से प्रेम संबंध था. मेरे घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे. इसलिए मैंने अपने घर से भाग कर चेतन शर्मा के साथ दुख हरणी मंदिर में 6 मार्च 13 शादी कर ली थी. शादी के बाद मैं चेतन के साथ उसके बुआ के घर यूपी चली गयी.
वहां से अपने घर वालों से फोन किया तो दीदी नीतू ने मुङो बताया कि मां की तबीयत खराब है. मैं चेतन के साथ अपने मायके आयी. मेरे भाई नवल सिंह ने चेतन को बांध दिया. उन्होंने अन्य लोगों के सहयोग से उसकी हत्या कर दी. बाद में ससुराल व मायके वालों ने मुङो घर से निकाल दिया.