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अरूप को एक और मामले में बेल, आज भी सुनवाई

धनबाद: निरसा के मासस विधायक अरूप चटर्जी को गुरुवार को एक और मामले में जमानत मिल गयी. इस प्रकार उन्हें दो पुराने मामले में जमानत मिल गयी. एक और मामला रह गया है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. इस मामले में जमानत मिलने के बाद ही अरुप रिहा हो सकेंगे. गुरुवार को प्रधान जिला […]

धनबाद: निरसा के मासस विधायक अरूप चटर्जी को गुरुवार को एक और मामले में जमानत मिल गयी. इस प्रकार उन्हें दो पुराने मामले में जमानत मिल गयी. एक और मामला रह गया है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी.

इस मामले में जमानत मिलने के बाद ही अरुप रिहा हो सकेंगे. गुरुवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार सिंह की अदालत ने उन्हें जिस मामले में जमानत दी उसमें विधायक पर एमपीएल के उप महाप्रबंधक एम मुरली कृष्णा की गाड़ी रोकर गाली गलौज करने, धमकी देकर रंगदारी मांगने आदि का आरोप है.

कृष्णा ने 15 दिसंबर 12 को आरोपियों के खिलाफ चिरकुंडा (मैथन) थाना कांड संख्या 287/12 दर्ज कराया था. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शहनवाज ने बहस की. इधर एक मत होकर लोक मार्ग को जाम व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के एक अन्य मामले में आरोपी विधायक की ओर से गुरुवार नियमित जमानत अर्जी प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार सिंह की अदालत में दायर की गयी. शुक्रवार को सुनवाई होगी. यह मामला चिरकुंडा (मैथन) थाना कांड संख्या 263/12 से संबंधित है.

कोर्ट ने भेजा आइओ को शपथ पत्र
न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार नंबर दो की अदालत में गुरुवार को दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई हुई. केस के सूचक लोहरदगा निवासी मृतका के पिता हीरा लाल अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता सुबोध कुमार व राहुल कुमार के मार्फत आइओ पर मृतका अन्नु अग्रवाल के परिजनों का पुन: बयान साक्षी के रूप में नहीं लेने का आरोप लगाया.

साक्षी सूचक स्वयं हीरा लाल अग्रवाल, भैया आनंद कुमार, निर्भय कुमार, कृष्णकांत गोपाल, राकेश कुमार उर्फ मुन्ना ने प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश के सिरिस्तेदार के यहां से शपथ पत्र करा कर न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दाखिल किया. अदालत ने उक्त शपथ पत्रों को आइओ के पास भेज दिया. प्रेम लाल अग्रवाल की शादी 27 नवंबर 2005 को सूचक की पुत्री अन्नु के साथ हुई थी. शादी के बाद उसके ससुराल वाले 25 हजार रुपये नगद , वाटर फिल्टर के लिए उसके साथ मारपीट करते थे.

29 जनवरी 13 को आरोपियों ने उसकी हत्या गला दबा कर कर दिया. घटना के बाद मृतका के पिता हीरा लाल अग्रवाल ने निरसा थाना में कांड संख्या 25 /13 भादवि की धारा 302,34 दर्ज कराया. प्राथमिकी में ससुर बुभेंद्र अग्रवाल, सास प्रभा देवी, देवर आशीष कुमार, ननद संगीता देवी, ननदोसी रवींद्र कुमार अग्रवल ,पति प्रेम लाल अग्रवाल, चाचा ससुर ओम प्रकाश अग्रवाल व मोहन लाल अग्रवाल को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. बाद में केस के आइओ अनि दशरथ महतो ने मात्र प्रभा देवी के विरुद्ध भादवि की धारा 304 बी के तहत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया व हत्या भादवि की धारा 302 को हटा दिया.

आइओ पर सूचक ने यह भी आरोप लगाया है कि उसका बयान भी काफी तोड़ मरोड़ कर लिया गया है, जिसका केस डायरी में उल्लेख है. साथ ही सूचक ने आइओ पर यह भी आरोप लगाया है कि वह अन्य अभियुक्तों के नाम केस से हटाने का प्रयास कर रहे हैं. यह मामला जीआर केस नंबर 400/13 से संबंधित है.

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