धनबाद: गैस सब्सिडी के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं होगी. वैसे उपभोक्ता जिनका अब तक आधार कार्ड नहीं बना है, उन्हें भी गैस सब्सिडी स्कीम का लाभ मिलेगा. लेकिन संबंधित उपभोक्ता का बैंक में एकाउंट होना अनिवार्य है.
बैंक एकाउंट से कंज्यूमर नंबर को टैग किया जायेगा. गैस सब्सिडी का पैसा सीधे लाभुक के एकाउंट में जायेगा. प्रथम चरण में 15 नवंबर से देश के 54 जिलों में यह स्कीम लागू की जा रही है. दूसरे चरण में झारखंड में एक जनवरी से सब्सिडी स्कीम लागू होगी.
आधार कार्ड से जुड़ चुके हैं 40 हजार उपभोक्ता
आधार कार्ड से अब तक जिले के चालीस हजार उपभोक्ता जुड़ चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आधार से जोड़ने की प्रक्रिया बंद कर दी गयी थी. लेकिन नयी सरकार ने फिर से आधार से सब्सिडी को लिंक करने का निर्देश जारी कर दिया है. हालांकि इसमें कुछ रियायत दी गयी है. जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें भी सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है.
सब्सिडी का पहला किस्त एकाउंट में जायेगा
पूर्व की तरह सब्सिडी का पहला किस्त लाभुक के एकाउंट में जायेगा. गैस एजेंसी के पास लाभुक को बाजार की दर पर गैस सिलिंडर मिलेगा. गैस लेने के एक सप्ताह के अंदर सब्सिडी का पैसा संबंधित लाभुक के एकाउंट में चला जायेगा. इस पर फूल प्रूफ प्लानिंग के साथ सब्सिडी स्कीम लागू की जा रही है.
झारखंड में अब तक 41 प्रतिशत उपभोक्ताओं को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है. धनबाद में चालीस हजार लाभुक आधार कार्ड से जुड़ चुके हैं. आधार से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एजेंसी को भी निर्देश दिया गया है. नया कंज्यूमर को आधार कार्ड पर ही नया कनेक्शन देने का निर्देश दिया गया है.
उदय कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, आइओसी