धनबाद : रंजय सिंह हत्याकांड में मामा के डिस्चार्ज पिटीशन पर हुई बहस
Updated at : 09 Jan 2019 5:04 AM (IST)
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धनबाद : रंजय सिंह हत्याकांड में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार (रांची) में बंद नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा के डिस्चार्ज पिटीशन पर मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. मामा की कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करायी गयी. अदालत […]
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धनबाद : रंजय सिंह हत्याकांड में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार (रांची) में बंद नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा के डिस्चार्ज पिटीशन पर मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत में सुनवाई हुई.
मामा की कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करायी गयी. अदालत में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बहस शुरू की. उन्होंने अदालत को बताया कि केस डायरी के पारा 9, 10 में अंकित है कि सूचक राजा यादव घटना के वक्त मृतक के साथ चाणक्य नगर से सिंह मैंशन स्कूटी से आ रहे थे. वहीं जीतू कुमार व लखिंद्र सिंह ने अपने बयान में कहा है कि घटना के समय राजा यादव मृतक के साथ था.
समयाभाव के कारण अभियोजन की बहस पूरी नही हो सकी. अदालत ने बहस के लिये अगली तिथि 19 जनवरी मुक़र्रर कर दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता समर श्रीवास्तव ने चार जनवरी को अपनी बहस पूरी की थी. ज्ञात हो कि यह घटना 29 जनवरी 17 को सरायढेला थाना क्षेत्र में घटी थी.
मनराज तिर्की मामले में हुई सुनवाई : मनराज तिर्की की बोकारो पुलिस कस्टडी में हुई मौत मामले में सुनवाई मंगलवार की जिला व सत्र न्यायाधीश अरबिंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में एक आरोपी हाजिर था.
बचाव पक्ष ने बहस नहीं की. अदालत ने बहस के लिए अगली तिथि 23 जनवरी 19 मुकर्रर कर दी. ज्ञात हो कि 22 दिसंबर 05 को बोकारो सेक्टर 12 की पुलिस एक मामले में मनराज तिर्की को पकड़ कर थाना लायी और मारपीट की. उसकी हालत गंभीर होने के बाद पुलिस ने उसे बीजीएच में भर्ती कराया जहां एक जनवरी 06 को उसकी मौत हो गयी.
समरेश सिंह को मिली जमानत
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में मंगलवार को जेवीएम के पूर्व प्रत्याशी समरेश सिंह ने न्यायिक दंडाधिकारी अर्पित श्रीवास्तव की अदालत में सरेंडर कर जमानत अर्जी दायर की. बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रभाष चौधरी ने बहस की.
नाबालिग के साथ दुराचार में दोषी करार
धनसार थाना क्षेत्र में शादी का प्रलोभन देकर एक नाबालिग से दुराचार में मंगलवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने जेल में बंद धनसार निवासी पप्पू कुमार उर्फ फुरफुर को दोषी करार दिया.
अदालत सजा 9 जनवरी को सुनायेगी. फैसला सुनाये जाने के वक्त अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी भी मौजूद थे. गौरतलब हो कि 17 सितंबर 17 को अपराह्न चार बजे आरोपी ने नाबालिग के साथ घटना को अंजाम दिया था.
रामधीर सिंह मामले में बच्चा सिंह नहीं हुए हाजिर
झरिया कतरास मोड़ में रामधीर सिंह को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के मामले में सुनवाई मंगलवार को सीबीआइ के प्रभारी न्यायाधीश की अदालत में हुई. अदालत में झारखंड के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह गैरहाजिर थे.
उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अब इस मामले में सुनवाई 2 फरवरी 19 को होगी. ज्ञात हो कि तीन अक्तूबर 03 को प्रमोद सिंह की हत्या के बाद धनसार पुलिस की टीम रामधीर सिंह को गिरफ्तार करने झरिया कतरास मोड़ पहुंची और उन्हें पकड़ लिया. तभी बच्चा सिंह अपने समर्थकों के साथ आए और उन्हें छुड़ा कर ले गये.
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