धनबाद : हर्ष के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हाइकोर्ट से निरस्त

Updated at : 07 Oct 2018 10:05 AM (IST)
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धनबाद : हर्ष के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हाइकोर्ट से निरस्त

धनबाद : झरिया विधायक संजीव सिंह के खासमखास रंजय सिंह की हत्या के मामले में फरार चल रहे हर्ष सिंह को शनिवार को रांची हाइकोर्ट ने बड़ी राहत दी. हाइकोर्ट ने लोअर कोर्ट से हर्ष के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट व इश्तहार को निरस्त कर दिया है. कोर्ट में हर्ष की अग्रिम जमानत पर सुनवाई […]

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धनबाद : झरिया विधायक संजीव सिंह के खासमखास रंजय सिंह की हत्या के मामले में फरार चल रहे हर्ष सिंह को शनिवार को रांची हाइकोर्ट ने बड़ी राहत दी.
हाइकोर्ट ने लोअर कोर्ट से हर्ष के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट व इश्तहार को निरस्त कर दिया है. कोर्ट में हर्ष की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी. हाइकोर्ट की आर मुखोपाध्याय की बेंच ने हर्ष की अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया है. डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह का मौसेरा भाई हर्ष लगभग दो माह से रंजय हत्याकांड में फरार चल रहा है.
मामा की गिरफ्तारी के बााद हर्ष का नाम आया है. मामा ने पुलिस को बताया था कि हर्ष के कहने पर उसने रंजय की हत्या की थी. मामा के बयान को आधार बनाते हुए पुलिस ने कोर्ट से हर्ष के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल किया था.
हर्ष की खोज में उसके धैया आवास में छापामारी की गयी थी. हर्ष के खिलाफ इश्तेहार जारी हुआ था. हर्ष के फरार रहने के कारण पुलिस ने कोर्ट से कुर्की वारंट जारी करने की अपील की थी. जिला जज की कोर्ट से हर्ष की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गयी है. हर्ष की ओर से हाइकोर्ट में अर्जी दायर कर गिरफ्तारी वारंट व इश्तहार को चुनौती दी गयी थी. उल्लेखनीय है कि 29 जनवरी 2017 को रंजय सिंह को बिग बाजार के सामने सरेशाम गोलियों से भून दिया गया था.
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