रंजय हत्याकांड : हर्ष की जमानत पर सुनवाई पुलिस ने नहीं भेजी केस डायरी

Updated at : 19 Sep 2018 6:04 AM (IST)
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रंजय हत्याकांड : हर्ष की जमानत पर सुनवाई पुलिस ने नहीं  भेजी केस डायरी

धनबाद : रंजय सिंह हत्याकांड में आरोपित डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह के मौसेरे भाई हर्ष सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में हुई. बचाव पक्ष द्वारा के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा. लेकिन, पुलिस पिछले दो तारीख से केस डायरी अदालत में […]

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धनबाद : रंजय सिंह हत्याकांड में आरोपित डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह के मौसेरे भाई हर्ष सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में हुई. बचाव पक्ष द्वारा के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा. लेकिन, पुलिस पिछले दो तारीख से केस डायरी अदालत में प्रस्तुत नहीं कर रही है.
अदालत ने केस डायरी की मांग करते हुए अगली तिथि 28 सितंबर मुकर्रर कर दी. ज्ञात हो कि पुलिस की गिरफ्तारी के भय से हर्ष सिंह भूमिगत हो गए हैं. उन्होंने अग्रिम जमानत अर्जी दायर की है. 29 जनवरी 17 को जब रंजय सिंह अपने दोस्त राजा यादव के साथ स्कूटी से चाणक्य नगर जा रहे थे, तभी अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था.
संजय सिंह हत्याकांड में पप्पू सिंह नहीं हुए हाजिर
धनबाद. कोयला व्यवसायी संजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई जिला व सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नाती रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता जया कुमार ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया.
बचाव पक्ष ने दूसरा आवेदन दायर कर अदालत को बताया कि पप्पू सिंह ने 16 अगस्त 18 के आदेश के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन याचिका 1276/18 दायर की है. फलस्वरूप उन्हें समय दिया जाए. अदालत ने चार्ज फ्रेम के लिए अगली तिथि 27 सितंबर निर्धारित की. यह घटना 27 मई 96 को एसएसएलएनटी महिला कॉलेज के समीप घटी थी.
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