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अपहरण और दुष्कर्म में दो लोगों को आठ वर्ष की सजा

धनबाद : शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने के एक मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 15 सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए जेल में बंद टुंडी रोड पकौड़ी बाजार निवासी बलिया महतो उर्फ दुर्योधन महतो को भादवि की धारा 376 व 366 ए में दोषी पाकर आठ वर्ष […]

धनबाद : शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने के एक मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 15 सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए जेल में बंद टुंडी रोड पकौड़ी बाजार निवासी बलिया महतो उर्फ दुर्योधन महतो को भादवि की धारा 376 व 366 ए में दोषी पाकर आठ वर्ष तीस हजार जबकि शिबू निषाद को भादवि की धारा 366ए में दोषी पाकर आठ वर्ष कैद व पंद्रह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह नंबर 1 ने सजा के बिंदु पर बहस की.
अदालत ने सजायाफ्ताओं को जेल भेज दिया. ज्ञात हो कि बलिया महतो टेंपो चालक है. उसने पीड़िता से कहा कि तुमसे शादी करेंगे. 9 जून 2012 को वह बोला कि हमलोगों को घुमने चलना है. दूसरे दिन 10 जून को बलिया व शिवा उर्फ शिबू निषाद दोनों मोटरसाइकिल लेकर आया और पीड़िता को बैठा कर एक होटल में ले गया.
बलिया ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपित पीड़िता को जोड़ापीपल मोड़ बरवाअड्डा में लाकर छोड़ कर भाग गये. केस के आइओ ने 17 अगस्त 12 को चार्जशीट दायर किया. अदालत ने 14 अगस्त 13 को आरोपीद्वय के खिलाफ आरोप गठन किया. अभियोजन ने केस विचारण के दौरान पांच गवाहों की गवाही करायी. पीड़िता ने गोविंदपुर थाना में कांड संख्या 247/12 दर्ज कराया.
आर्म्स एक्ट मामले में चालक की हुई गवाही : अवैध हथियार बरामदगी के मामले की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजीता श्रीवास्तव की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी प्रशांत सिंह, मोनू सिंह व अशोक महतो हाजिर थे. अदालत में अभियोजन की ओर से पुलिस जीप के चालक साक्षी करीम अंसारी ने गवाही दी. उसने घटना की पुष्टि की. बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनूप सिन्हा, अभय कुमार सिन्हा व जया कुमार ने साक्षी का प्रतिपरीक्षण किया.
अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 31 जुलाई मुकर्रर कर दी. विदित हो कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्टील गेट में अपराधियों ने अवैध हथियार छिपा कर रखा है. सूचना पर सिंह मेंशन के करीबी लोगों के पास से विदेशी हथियार बरामद हुए थे. इस संबंध में बैंकमोड़ थाना प्रभारी मनोज कुमार ने सरायढेला थाना में कांड संख्या 49/17 दर्ज कराया गया.
प्रमोद सिंह हत्या कांड में आइओ का प्रतिपरीक्षण जारी : कोयला व्यवसासी प्रमोद सिंह हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में सीबीआइ की ओर से केस के आइओ डीएसपी मुकेश शर्मा की गवाही हुई. प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता शहनबाज, पीके घोषाल व सहदेव महतो ने किया. अदालत में गुरुवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्री महतो साक्षी का प्रतिपरीक्षण शुरू करेंगे.
ज्ञात हो कि कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह की हत्या 3 अक्तूबर 03 को धनसार स्थित बीएम अग्रवाल कॉलोनी में गोली मार कर कर दी गयी थी. प्रमोद सिंह के फर्द बयान पर धनसार थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. परंतु बाद में अनुसंधान का जिम्मा सीबीआइ को साैंपा गया था. सीबीआइ की जांच में पुलिस की कहानी ध्वस्त हो गयी.
बार में होगा अष्टजाम हरिकीर्तन : सिविल कोर्ट धनबाद में अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से बार परिसर में 24 घंटे का अखंड अष्टजाम हरिकीर्तन कराने का निर्णय लिया है. 27 जुलाई 12 बजे से कीर्तन शुरू होगा जो 28 जुलाई दोपहर तक चलेगा. बार के अधिकारियों ने भी इस संबंध में अपनी सहमति दे दी है. ध्वनि प्रदूषण के लिए एसडीओ धनबाद को आवेदन देकर अनुमति मांगी गयी है.

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