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साधन मोदक हत्याकांड में तीन को उम्रकैद
धनबाद : पुरानी रंजिश को लेकर प्रधानखंता के साधन कुमार मोदक की धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत ने जेल में बंद प्रधानखंता निवासी बलराम बनर्जी, कन्हाई बनर्जी (दोनों भाई) व मनोज मेहता को भादवि की धारा 302/34 में दोषी […]
धनबाद : पुरानी रंजिश को लेकर प्रधानखंता के साधन कुमार मोदक की धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत ने जेल में बंद प्रधानखंता निवासी बलराम बनर्जी, कन्हाई बनर्जी (दोनों भाई) व मनोज मेहता को भादवि की धारा 302/34 में दोषी पाकर उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि मृतक की पत्नी को देय होगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोषियों की पेशी करायी गयी.
उल्लेखनीय है कि 11 जून 2004 को साधन मोदक अपनी बहन और बहनोई को मोटर साइकिल से छोड़ने टुंडी गया था. जब वह लौट रहा था तभी आरोपितों ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी. उसका शव झिनाकी टुंडी के पास से बरामद हुआ था. बगल में उसकी हीरो होंडा मोटर साइकिल पड़ी हुई थी. अभियोजन का संचालन करते हुए अपर लोक अभियोजक ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने बारह साक्षियों का मुख्य परीक्षण कराया. जबकि प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने किया.
पप्पू पाचक हमलाकांड में सुनवाई : जमीन कारोबारी पप्पू पाचक पर जानलेवा हमला मामले की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत में हुई. फहीम के भाई शेर खान व भतीजा चिंकू खान गैर हाजिर थे. उनकी ओर से अधिवक्ता शहबाज सलाम व अनवर शमीम ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अब इस मामले में सुनवाई 18 अगस्त को होगी. यह घटना 25 जून 17 को घटी थी.
डोमन साव हत्याकांड में एक दोषी करार, सजा 18 को : मधुगोड़ा (बरवाअड्डा) के डोमन साव की हत्या कर उसकी लाश छिपाने के मामले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रविरंजन की अदालत ने जेल में बंद बिराजपुर निवासी प्रदीप कुमार साव को भादवि की धारा 302 व 201 में दोषी करार दिया. पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच प्रदीप की पेशी करायी. अदालत सजा 18 जुलाई को सुनायेगी. विदित हो कि 17 जून 2015 को शाम छह बजे प्रदीप डोमन के घर आया. वह उसे मोटर साइकिल पर घुमाने ले गया. 18 जून को कुछ लोगों ने देखा कि डोमन ताराटांड़ में जख्मी होकर पड़ा हुआ है. उसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां 19 जून को उसकी मौत हो गयी.
अप्राकृतिक यौनाचार में 10 वर्ष सश्रम कारावास
नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने बोर्रागढ़ ओपी के होरलाडीह 4 नंबर निवासी जेल में बंद अलाउद्दीन अंसारी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी पाकर दस वर्ष कैद व पच्चीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर सजायाफ्ता को पांच महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. जुर्माना की राशि पीड़ित को दी जायेगी. सजा के बिंदु पर अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने बहस की. ज्ञात हो कि अलाउद्दीन अपनी ससुराल में रहता था. उसने 12 वर्ष के एक बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया था. बच्चे के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
दुष्कर्म के प्रयास में चार साल की सजा
एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किये जाने के मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने जियलगड़ा (तोपचांची) निवासी जेल में बंद शिवनारायण राम को पोक्सो एक्ट की धारा 8 में दोषी पाकर चार वर्ष सश्रम कैद व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जायेगी. फैसला सुनाये जाने के वक्त एपीपी ओपी तिवारी भी मौजूद थे. ज्ञात हो कि 26 जनवरी 15 को पीड़िता अपनी दुकान पर थी तभी अरोपी शिवनारायण राम वहां आया और पीड़िता को मिठाई खिलाने का प्रलोभन देकर ले गया ओर दुष्कर्म का प्रयास किया.
दुराचार के प्रयास में दोषी करार
नौ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास किये जाने के मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने कतरास थाना क्षेत्र के नितेश कुमार गुप्ता को पोक्सो एक्ट की धारा 10 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत सजा के बिंदु पर फैसला 19 जुलाई को सुनायेगी.
अभियोजन का संचालन करते हुए अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने सात गवाहों का परीक्षण कराया. ज्ञात हो कि 27 मार्च 16 को सुबह 5.00 बजे पीड़िता की मां घर में सोयी हुई थी. उसकी नाबालिग बच्ची मूक-बधिर है. आरोपी ने उसे छत पर ले जाकर उसके साथ दुराचार का प्रयास किया. पीड़िता की मां की शिकायत पर कतरास थाना में कांड संख्या 80/16 दर्ज किया गया.
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