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50 हजार रुपये के माल पर ई वे बिल जरूरी

बैंकमोड़ चेंबर कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन, वाणिज्यकर उपायुक्त अखिलेश शर्मा ने कहा वाणिज्यकर ने चेंबर के पदाधिकारियों को दी ई वे बिल की जानकारी वाहन में माल लोड करने के पहले ई वे बिल जेनेरेट करें ट्रांसपोर्ट के गोदाम (दस किमी तक) माल भेजने पर सिर्फ वाहन नंबर जरूरी नहीं धनबाद : एक फरवरी […]

बैंकमोड़ चेंबर कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन, वाणिज्यकर उपायुक्त अखिलेश शर्मा ने कहा

वाणिज्यकर ने चेंबर के पदाधिकारियों को दी ई वे बिल की जानकारी
वाहन में माल लोड करने के पहले ई वे बिल जेनेरेट करें
ट्रांसपोर्ट के गोदाम (दस किमी तक) माल भेजने पर सिर्फ वाहन नंबर जरूरी नहीं
धनबाद : एक फरवरी से ई वे बिल लागू होना था. लेकिन, कुछ तकनीकी कारणों से अगले आदेश तक स्थगित रखा गया है. हालांकि वाणिज्यकर की ओर से ई वे बिल पर लगातार कार्यशाला आयोजित कर जानकारी दी जा रही है. इसी क्रम में शुक्रवार को वाणिज्यकर विभाग की ई वे बिल को लेकर बैंकमोड़ चेंबर कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गयी. नागरीय अंचल के वाणिज्यकर उपायुक्त अखिलेश शर्मा ने ई वे बिल की विस्तृत जानकारी दी. कहा कि 50 हजार के माल पर ई वे बिल अनिवार्य है. वाहन में माल लोड करने के पहले ई वे बिल जेनेरेट करें. दूसरी ओर, ट्रांसपोर्ट के गोदाम (10 किमी) तक माल भेजने पर सिर्फ वाहन नंबर की इंट्री जरूरी नहीं है.
इस अवसर पर चेंबर पदाधिकारियों की ओर से पूछे गये सवालों को प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी दी गयी. वाणिज्यकर अधिकारी विकास कुमार, संगीता विश्वास ने भी व्यवसायियों के सवाल का जवाब दिया. कार्यशाला में जिला चेंबर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, बैंकमोड़ चेंबर अध्यक्ष सुरेंद्र अरोड़ा, कोषाध्यक्ष एसके चक्रवर्ती, वरीय उपाध्यक्ष ललित जगनानी, सुदर्शन जोशी, सुशील नारनोली, सह सचिव प्रमोद गोयल, लोकेश अग्रवाल, बाज़ार समिति चेंबर अध्यक्ष विनोद गुप्ता, राजेश अग्रवाल, कृष्णा खेतान, संजय लोधा, पप्पू बागड़िया, गोमो चेंबर सचिव रूपेश गुप्ता के अलावा अन्य लोग भी उपस्थित थे.

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