धनबाद: एक स्कूली छात्रा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय महेंद्र प्रसाद की अदालत ने जेलगोड़ा बस्ती निवासी जेल में बंद प्रकाश रजवार को भादवि की धारा 306 में पांच वर्ष कैद व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. विदित हो कि 21 जून 2012 को मृतका की मां रुपा देवी नवाडीह (चंदनकियारी) ने जोड़ापोखर थाना में कांड संख्या 139/12 दर्ज कराया था. उसने आरोप लगाया कि मेरी बेटी पूजा कुमारी रायल हाइस्कूल जोड़ापोखर में दसवीं क्लास में पढ़ती थी. वह डिगवाडीह ट्यूशन पढ़ने जाती थी तो प्रकाश रजवार उसका पीछा करता था और तंग करता था. जिससे मेरी बेटी काफी परेशान रहती थी. 20 जून 12 को रात आठ बजे उसने अपनी ओढ़नी से सिलिंग पंखा में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.
समरेश मामले में नहीं हो सका सफाई बयान दर्ज : पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर डीसी आफिस के गेट को जाम कर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के एक मामलेे की सुनवाई बुधवार को एडीजे चौदह रवींद्र कुमार की अदालत में हुई. अदालत में शांति देवी को छोड़ शेष सभी आरोप हाजिर थे. लेकिन शांति के अनुपस्थित रहने के कारण आरोपितों का सफाई बयान दर्ज नहीं हो सका. अदालत ने शांति के संबंध में मधुबन थानेदार से रिपोर्ट मांगी है. मामला 27 अप्रैल 06 का है. एक अन्य आदर्श अचार संहिता उल्लंघन के मामले में जेल में बंद समरेश सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी अर्पित श्रीवास्तव की अदालत में हुई. उन्हें जमानत दे दी गयी. इसी कोर्ट में एक दूसरे मामले में समरेश सिंह की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करायी गयी.
नहीं हो सकी बिंदु सिंह की पेशी : कपड़ा व्यवसायी बिहारी लाल चौधरी हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को एडीजे द्वितीय महेंद्र प्रसाद की अदालत में हुई. बेउर जेल पटना में बंद बिंदु सिंह की पेशी नहीं हो सकी. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित कर दी.
महेन्द्र सिंह हत्याकांड में हुई सुनवायी: बगोदर के माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को एडीजे एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत मे रमेश मंडल उर्फ साकिन दा की पेशी नहीं हुई. अदालत ने अगली तिथि 10 जनवरी निर्धारित कर दी.
कोल शॉर्टेज में अभियोजन नहीं ला सका गवाह : बस्ताकोला क्षेत्र की ओसीपी में लाखों टन कोयला शॉर्टेज मामले की सुनवाई एडीजे सह सीबीआइ जज एस के पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन कोई गवाह प्रस्तुत नहींं कर सका. अदालत ने अगली तिथि 23 जनवरी 18 मुकर्रर कर दी. अदालत में आरोपी बस्ताकोला क्षेत्र के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक आरयू पांडेय, प्रबंधक किशोर यादव, शंभू दयाल धुर्वा समेत सभी हाजिर थे. ज्ञात हो कि वर्ष 2009-11 अगस्त तक के ओसीपी में 4,24,689 मिट्रिक टन कोयला शॉर्ट था. जिससे कंपनी को 46 करोड़ 39 लाख 76 हजार 979 रुपये का नुकसान हुआ.
धोखाधड़ी में आरोप गठन : सीसीएल के पिपरवार क्षेत्रीय प्रबंधन द्वारा धोखाधड़ी कर एक साजिश के तहत सर्विस टैक्स वापस लेकर कंपनी को नुकसान पहुंचाने के मामले में सुनवाई सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश संजीता श्रीवास्तव की अदालत में हुई. अदालत ने पिपरवार क्षेत्र के फाइनेंस मैनेजर राजेन्द्र किशोर प्रसाद, असिसटेंट फाइनेंस मैनेजर जयनारायण झा, सीनियर फाइनेंस ऑफिसर अरविंद कुमार, प्रदीप कुमार कुसरी, फाइनेंस मैनेजर क्लर्क राजेश कुमार यादव, डायरेक्टर आफ मेसर्स रुंगटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रांची, राम स्वरुप रुंगटा व सुनील रुंगटा के खिलाफ भादवि की धारा 420 व 120 (बी), जबकि सीसीएल कर्मियों के खिलाफ पीसीएक्ट की धारा 13 (2) सहपठित 13 (1) (डी) के तहत आरोप गठन किया. सभी आरोपी हाजिर थे. उनलोगों ने आरोप से इनकार किया.
नाबालिग के अपहरण में तीन वर्ष की सजा
शादी की नीयत से नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में एडीजे पंद्रह सुधांशु कुमार शशि की अदालत ने चिरकुंडा (गलफरबाड़ी) निवासी शमशेर खान उर्फ बाबू को भादवि की धारा 363 में दोषी पाकर तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. घटना दिसंबर 15 की है. बाद में पुलिस ने पीड़िता को निरसा मोड़ से बरामद किया था.
अपहरण में पांच को तीन-तीन वर्ष की सजा
जोगता निवासी मुकेश शर्मा को फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में बुधवार को एडीजे सोलह संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने कृष्णा यादव, धनंजय साव, गोपाल यादव, संजय यादव व नीरज विश्वकर्मा को भादवि की धारा 365 में दोषी पाकर तीन-तीन वर्ष कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बाद में उनलोगों को अदालत ने अंशकालिक जमानत दे दी. मामला अप्रैल 2010 का है.
इंजीनियर को तीन वर्ष कैद
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम पीयूष कुमार की अदालत ने रिश्वतखोरी में लोदना क्षेत्र के पूर्व सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एसएन सिंह को पीसी एक्ट की धारा 7 व 13 (2) सहपठित 13 (1) (डी) में दोषी पाकर तीन-तीन वर्ष कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बाद में अदालत ने सजायाफ्ता को झारखंड हाइकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. सीबीआइ के लोक अभियोजक कुंदन कुमार सिन्हा ने सजा के बिंदु पर बहस की. 31 अगस्त 04 को सीबीआइ की टीम ने लोदना क्षेत्र सुपरिटेडिंग इंजीनियर एसएन सिंह को ठेकेदार रामजन्म सिंह से अर्नेस्ट व सिक्यूरिटी डिपोजिट मनी वापस करने के लिए प्रोसेस करने के एवज में एक हजार रुपया रिश्वत लेते धर दबोचा था.
एकलव्य सिंह के मामले में गवाही
विकास कुमार के साथ कोर्ट परिसर में की गयी मारपीट के मामले की सुनवाई बुधवार को तबिदा खान की अदालत में हुई. अदालत में साक्षी राजू मालाकार ने गवाही दी. उसने घटना की पुष्टि नहीं की. अदालत ने उसे होस्टाइल डिक्लेयर कर दिया. अदालत ने डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह गैर हाजिर थे.
सुशांतो हत्याकांड में सुनवाई: फाब्ला नेता सुशांतो सेनगुप्ता, उनके भाई संजय सेन गुप्ता व डीडी पाल की हत्या के मामले में सुनवाई बुधवार को एडीजे एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन की ओर से साक्षी अनुसंधानकर्ता को प्रस्तुत नहीं किया गया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता दीपनारायण भट्टाचार्य ने आइओ के खिलाफ वारंट निर्गत कराने का आग्रह किया. अदालत ने कई आरोपी गैरहाजिर थे. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 17 जनवरी 18 को मुकर्रर कर दी. ज्ञात हो कि 5 अक्तूबर 02 को यह घटना गोपालगंज मोड़ निरसा में घटी थी.
जिला उपभोक्ता फोरम ने सनक्राफ्ट को दिया साढ़े तीन लाख भुगतान का आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्यद्वय पुष्पा सिंह व रामनरेश सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को आदेश पारित कर परिवादी अनूप कुमार झा (चंदनकियारी) के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने सोलर इनवर्टर के सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता को निर्देश दिया कि वह आदेश के साठ दिनों के अंदर सोलर सिस्टम (पैनल तथा इनवर्टर) को बदल दें तथा इसका वारंटी कार्ड निर्गत करें तथा मानसिक परेशानी व वाद खर्च के रुप में तीस हजार रुपये परिवादी को भुगतान करे. अगर सोलर सिस्टम को नहीं बदलते हैं तो सोलर सिस्टम का मूल्य साढ़े तीन लाख का भुगतान परिवादी विपक्षी-2 को अगले तीस दिनों के अंदर करें. समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने पर साढ़े आठ फीसदी ब्याज के सााथ साढ़े तीन लाख भुगतान करना होगा.