धनबाद: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के काफिले पर हुए हमले में शनिवार को एडीजे सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में सुनवाई हुई. आरोपी टीएमसी नेता दिलीप चटर्जी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी.
पुलिस ने जेल में बंद टीएमसी झारखंड प्रदेश संयोजक को सुरक्षा के बीच अदालत में उपस्थापन कराया. अदालत ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 148, 341, 323, 353, 337, 427, 307, 27 ऑर्म्स एक्ट व 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप गठन किया. आरोपी ने आरोप से इनकार किया.
सुनवाई के दौरान एपीपी अनिल कुमार दास मौजूद थे. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 11 अप्रैल तय कर दी. अशोक मंडल अपने अधिवक्ता संजीव सोमानी के साथ उपस्थित थे. उन्होंने अभियोजन साक्ष्य बंद करने का आग्रह किया. अन्य आरोपी संतलाल प्रमाणिक, इंद्रजीत सिंह, देवेंद्र नाथ मंडल, समसुद्दीन अंसारी, गुल्लू अंसारी, परेशचंद्र मंडल, सुधीरचंद्र दास, संजय मंडल हाजिर थे. वहीं हफीजुद्दीन अंसारी, कृष्णा प्रसाद केसरी, अविनाश सिंह, जीतलाल विश्वकर्मा, अभय सिंह गैर हाजिर थे. उनकी ओर से दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दाखिल किया गया. 29 अक्टूबर 92 को पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के काफिले पर बरवाअड्डा के समीप हमला हुआ था.
पति को पांच वर्ष की सजा : दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने व जलाने का प्रयास के मामले में एडीजे षष्टम राम शर्मा की अदालत ने जेल में बंद आरोपी रंजीत शर्मा को एक वर्ष और 307 में पांच वर्ष की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.
फुलकोर्ट रिफ्रेंस : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की इजलास में शनिवार को दिवंगत अधिवक्ता मुन्ना प्रसाद राय के निधन पर फुलकोर्ट रिफ्रेंस रहा. बार व बेंच के पदाधिकारियों ने दो मिनट का मौन रख कर ईश्वर से प्रार्थना की. मौके पर प्रभारी जिला व सत्र न्यायाधीश पीके उपाध्याय, एनके सिन्हा, राम शर्मा, एके पाठक, एसके पांडेय, ऋचा श्रीवास्तव, बीके लाल, राजीव त्रिपाठी और बार अध्यक्ष कंसारी मंडल, महासचिव देवीशरण सिन्हा, भागीरथ राय, सुबोध कुमार, वीरेंद्र कुमार रजक, मेघनाथ रवानी, पंकज गुप्ता, सोमनाथ चौधरी, मधुसूदन, ब्रज किशोर, सुरेश प्रसाद भारद्वाज, संजीव सोमानी, राधेश्याम गोस्वामी, प्रयाग महतो आदि थे.