विदित हो कि 25 जनवरी 1999 को जब सकलदेव सिंह अपनी गाड़ी से धनबाद जा रहे थे, तभी भूली टाउनशिप के समीप अपराधियों ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी. घटना के बाद मृतक के भाई ने कतरास थाना में कांड संख्या 30/99 दर्ज कराया. केस के आइओ विनोद कुमार सिंह ने 26.4.99 को रामधीर सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था. अदालत ने एक अप्रैल 05 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. अभियोजन ने अब तक नौ गवाहों की गवाही करायी है.
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कोर्ट ने दिया आइओ को गवाही देने का निर्देश
धनबाद: सकलदेव सिंह हत्याकांड में सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में हुई. अदालत में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में बंद जैनेंद्र सिंह की पेशी करायी. वह नीरज सिंह हत्याकांड से जुड़े मामलों में जेल में बंद है. रामधीर सिंह की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से […]
धनबाद: सकलदेव सिंह हत्याकांड में सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में हुई. अदालत में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में बंद जैनेंद्र सिंह की पेशी करायी. वह नीरज सिंह हत्याकांड से जुड़े मामलों में जेल में बंद है. रामधीर सिंह की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकी. अदालत ने केस के अनुसंधानकर्ता विनोद कुमार सिंह को 19 जून को कोर्ट में हाजिर होकर गवाही देने का निर्देश दिया. सुनवाई के वक्त अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा भी मौजूद थे.
रामधीर सिंह की जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई
सकलदेव सिंह हत्याकांड में आरोपित जेल में बंद बलिया के पूर्व जिप अध्यक्ष रामधीर सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी पर मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार सिन्हा ने समय की मांग करते हुए बहस नहीं की. जमानत अर्जी को केस अभिलेख के साथ रखा गया है. विदित हो कि फिलवक्त रामधीर सिंह विनोद सिंह हत्याकांड में केंद्रीय कारा हजारीबाग में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं. अदालत ने इस केस में रामधीर सिंह को 21 मार्च 17 को रिमांड किया था. 17 सितंबर 15 को अदालत ने रामधीर सिंह के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया.
विधायक जगरनाथ महतो की पिटीशन पर हुई बहस
नौ जून 2011 को झामुमो द्वारा आठ सूत्री मांगों को लेकर चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक को जाम कर 11 ट्रेनों का परिचालन बाधित करने के मामले की सुनवाई मंगलवार को रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर की अदालत में हुई. अदालत में झामुमो के डुमरी विधायक जगरनाथ महतो समेत कई आरोपी हाजिर थे. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता हृदय रंजन पांडेय उर्फ बबलू पांडेय ने विधायक श्री महतो की ओर से दायर पिटीशन पर जोरदार बहस की. अदालत ने आदेश की तिथि 20 जून मुकर्रर कर दी.
अदालत में आय से अधिक संपति मामले में अपर आयुक्त का बयान दर्ज
आय से अधिक संपत्ति अर्जित किये जाने के एक मामले की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश द्वितीय पीयूष कुमार की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी पूर्व सहायक आय कर अधिकारी स्वर्ण सिंह हाजिर थे. अदालत में अभियोजन की ओर से साक्षी के एल कनक (अपर आयुक्त आयकर मुंबई) ने अपनी गवाही दी. उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी की ओर से दायर रिटर्न में कही भी कृषि से संबंधित आय नहीं दिखाया गया है. अभियोजन की ओर से सीबीआइ के लोक अभियोजक कुंदन कुमार सिन्हा ने साक्षी का मुख्य परीक्षण कराया. जबकि प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने किया. आरोपी पूर्व सहायक आयकर अधिकारी स्वर्ण सिंह ने 1 फरवरी 91 से 22 जनवरी 04 की अवधि में 1 करोड़ 21 लाख 6 हजार 257 रुपये आय से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी. सीबीआइ ने जांच कर मामले का पर्दाफाश किया. मामला आरसी केस नंबर 2/04 से संबंधित है.
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