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Deoghar News : आर्म्स एक्ट के दो दोषियों को सात वर्ष की सश्रम सजा

आर्म्स एक्ट में दोषी पाये गये दो युवकों एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक सजायाफ्ता को 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक साल की साधारण कैद की सजा काटनी होगी. दोनों दोषी रंजीत कुमार झा व जीतु झा मोहनपुर थाना के चकरमा गांव के रहने वाले हैं.

विधि संवाददाता, देवघर : आर्म्स एक्ट में दोषी पाये गये दो युवकों एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक सजायाफ्ता को 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक साल की साधारण कैद की सजा काटनी होगी. दोनों दोषी रंजीत कुमार झा व जीतु झा मोहनपुर थाना के चकरमा गांव के रहने वाले हैं. मोहनपुर थाना में 13 जनवरी 2011 को तत्कालीन हवलदार देवव्रत पोद्दार के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने गश्ती के दौरान दोनों अभियुक्तों को पकड़ा व तलाशी के दौरान दो पिस्तौल व गोली बरामद की थी. केस दर्ज होने के पश्चात पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया तथा केस का ट्रायल चला. इस दौरान अभियोजन पक्ष से कुल 11 लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी. अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता हेलाल हुसैन ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी पाकर उपरोक्त सजा सुनयी. क्या था मामला दर्ज मुकदमा के अनुसार मोहनपुर थाना की पुलिस गश्ती के दौरान रिखिया से लौट रही थी. मोहनपुर के पास एक पान की गुमटी के पास पुलिस को देखकर दो युवक भागने लगे. पुलिस ने घेर कर पकड़ा व तलाशी ली. दोनों आरोपियों की जेब से एक-एक पिस्तौल तथा गोली बरामद की. पश्चात पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. इस मामले में 14 साल बाद फैसला आया. हाइलाइट्स – एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से आया फैसला – 13 जनवरी 2011 को दर्ज हुआ था मुकदमा, पिस्तौल के साथ पुलिस ने किया था गिरफ्तार – 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया

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