अब लगेगा 25 गुना ज्यादा शुल्क, छवि बिगड़ने पर रद्द होगा लाइसेंस
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लाइसेंसी हथियार रखना हुआ महंगा
अब लगेगा 25 गुना ज्यादा शुल्क, छवि बिगड़ने पर रद्द होगा लाइसेंस देवघर : वर्ष 2017 से लाइसेंसी हथियार रखना अब काफी मंहगा हो गया. लाइसेंस व रिनुअल शुल्क में केंद्र सरकार द्वारा 25 गुना वृद्धि कर दी गयी है. साथ ही पुलिस के रिकॉर्ड में प्रतिकूल टिप्पणी होने पर लाइसेंस से भी हाथ धोना […]
देवघर : वर्ष 2017 से लाइसेंसी हथियार रखना अब काफी मंहगा हो गया. लाइसेंस व रिनुअल शुल्क में केंद्र सरकार द्वारा 25 गुना वृद्धि कर दी गयी है. साथ ही पुलिस के रिकॉर्ड में प्रतिकूल टिप्पणी होने पर लाइसेंस से भी हाथ धोना पड़ सकता है. हथियार बेचने से लेकर लाइसेंस ट्रांसफर, हथियार लेकर यात्रा करने की अनुमति, लाइसेंस बुक व पता बदलने में भी अब शुल्क निर्धारित कर दिया गया है, जो नये साल से प्रभावी हो गया. मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व में 40 रुपये में लाइसेंस मिल जाता था, जो अब बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया गया. पूर्व में लाइसेंस के रेनुअल कराने में बंदूक का 20 रुपया,
रायफल का 30 रुपया और रिवाल्वर-पिस्टल का 50 रुपया लगता था. किंतु अब सभी तरह के हथियार लाइसेंस के रेनुअल कराने में 1000 रुपया लगने लगा है. नये नियम के तहत पुलिस रिकॉर्ड में हथियार रखने वाले की छवि बिगड़ने पर अब लाइसेंस भी रद्द हो सकता है. लाइसेंस नवीकरण कराने के पहले भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा. सब कुछ अनुकूल रहा है तभी लाइसेंस नवीकरण होगा. पहले नवीकरण में पुलिस वेरिफिकेशन कराने का प्रावधान नहीं था. एक व्यक्ति अधिकतम 3 हथियार का लाइसेंस रख सकता है. पूर्व में तीनों के लिए अलग-अलग लाइसेंस बुक रखना पड़ता था. नये नियम के मुताबिक अब एक ही लाइसेंस बुक में तीनों हथियारों का ब्यौरा दर्ज रहेगा. नये नियम के तहत अब हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय चलाने का अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न करना पड़ेगा. इसके बिना सशस्त्र दंडाधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी नहीं होगा. साथ ही मानसिक तौर पर स्वस्थ होने का भी प्रमाण पत्र देना जरूरी कर दिया गया है. इसके बिना आवेदन स्वीकार ही नहीं किये जायेंगे. इस प्रकार किसी भी काम का सबसे कम शुल्क 500 रुपए निर्धारित किया गया है. कोई भी सेवा निशुल्क नहीं होगी. पूछे जाने पर जिला सशस्त्र दंडाधिकारी देवलाल उरांव ने बताया कि नए नियम के तहत काफी बदलाव हुए हैं. आर्म्स से जुड़े हर कार्य में अब पांच सौ रुपये का शुल्क निर्धारित कर दिया गया है. पहले की तुलना में अब लाइसेंस और नवीकरण में 25 गुना ज्यादे शुल्क लगेगा. अब समय सीमा के तहत लाइसेंस का काम निर्धारित किया गया है. 30 दिनों में दूसरे लाइसेंस के लिए स्वीकृति, दो दिनों में लाइसेंस के लिए एनओसी, 7 दिन लाइसेंस का डुप्लीकेट बुक बनाने, 30 दिन पुलिस वेरिफिकेशन, 60 दिन लाइसेंस के स्वीकृति या रिजेक्ट, 15 दिन लाइसेंस की एरिया में विस्तार, 3 दिन लाइसेंसी शस्त्र बेचने के लिए, 60 दिन अपील के निस्तारण, 30 दिन लाइसेंस नवीकरण, 15 दिन दूसरे एरिया में आए लाइसेंस का पंजीकरण, 2 दिन का समय लाइसेंस के साथ यात्रा करने की अनुमति लेने, 15 दिन पता बदलवाने में लगेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि लाइसेंस के 25 वर्ष पूरा होने या लाइसेंस धारक के 70 वर्ष पूरा होने पर लोग लीगल हायर के नाम पर हथियार का ट्रांसफर कर सकते हैं. साथ ही 60 वर्ष के लोग हथियार के लिये आवेदन भी नहीं सकेंगे.
लाइसेंस के 25 वर्ष या लाइसेंस धारक के 70 वर्ष पूरा होने पर लीगल हायर के नाम कर सकते हैं ट्रांसफर
पुलिस रिकॉर्ड में हथियार रखने वाले की छवि बिगड़ी तो रद्द हो सकता है लाइसेंस
अब लाइसेंस नवीनीकरण के पूर्व भी होगा पुलिस वेरिफिकेशन
15.33 लाख लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य
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