इस बात की आशंका को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार गुप्ता ने आदेश जारी कर शहर में व्यवसायिक वाहनों के 24 घंटे प्रवेश पर रोक लगा दी है. इसके लिए डीसी व एसपी से विचार विमर्श किया गया है.
अनुमंडल कार्यालय से जारी आदेश के तहत सुबह 7 बजे से दिन के 11 बजे तक अौर शाम चार बजे से रात्रि 9 बजे तक शहर के अंदर भारी व्यवसायिक वाहनों पर रोक लगायी गयी है. दिन के 11 बजे के बाद शहर के अंदर दुमका से बैजनाथपुर होते हुए चकाई, जमुई, की अोर जाने वाली भारी व्यवसायिक वाहनों को रांगा मोड़ से खिजुरिया, टाभाघाट होते हुए चकाई की अोर भेजा जायेगा. इसी मार्ग का प्रयोग चकाई से भागलपुर, दुमका जाने वाली भारी व्यवसायियक वाहनों के लिए की जायेगी. सीमेंट ढोने वाले वाहनों को भी इसी मार्ग से भेजा जायेगा.