देवघर: सेशन जज द्वितीय कृष्ण कुमार की अदालत में हत्या का प्रयास के एक मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद इस मामले के कुल 10 आरोपितों में से पांच को दोषी करार दिया गया. साथ ही पांच आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया.
दोषी पाये गये पांच आरोपितों में से एक आरोपित अशोक हजारी को पांच साल की सश्रम सजा तथा भरत हजारी, नंदकिशोर हजारी, दिलीप हजारी व हलधर हजारी को तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. तीन साल सजा वाले चार आरोपितों की ओर से सात हजार के दो मुचलके दाखिल करने के बाद जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया.
इस मामले में संलिप्त नहीं होने वाले आरोपितों में मनोज महतो, सुजान महतो, फाल्गुनी महतो, मदन महतो व विकास महतो हैं. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त फैसला सुनाया गया. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व अमर सिंह तथा बचाव पक्ष से इशहाक अंसारी व अजय कुमार सिन्हा ने पक्ष रखे.