देवघर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुष्कर्म की नीयत से घसीट कर ले जाने का प्रयास करने व गाल पर ब्लेड मारने के आरोपित विकास केसरी उर्फ विक्की केशरी को जमानत दे दी है.
आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 1088/13 पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी. केस डायरी के अवलोकन तथा दोनों पक्षों में सुलह की बात आने पर डीजे ने 10 हजार के दो मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया. जिला जज के आदेश आने के बाद सीजेएम कोर्ट में आरोपित की ओर से निर्देशित राशि का बंध पत्र दाखिल किया गया.
पश्चात कारा से मुक्ति हेतु पत्र भेजा गया. आरोपित को पुलिस ने घटना के दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेजा था. आरोपित की ओर से सीजेएम कोर्ट से जमानत अर्जी अस्वीकृत होने पर डीजे कोर्ट में नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल किया गया था. घटना 16 अक्तूबर 2013 को घटी थी. इस संबंध में झौंसागढ़ी निवासी एक व्यवसायी की पुत्री ने नगर थाना में कांड संख्या 627/13 दर्ज कराया है. पीड़िता के बयान पर आरोपित के खिलाफ भादवि की धारा 341, 324,307, 376/511 लगायी गयी है.