देवघर: जैप पुलिस कैंप -5 में कार्यरत बैंजामिन लकड़ा के कारनामों का खुलासा उनकी पत्नी एसएफ मिंज (बदला हुआ नाम) ने किया है. इस आशय का मुकदमा सीजेएम की अदालत में उनकी पत्नी ने दर्ज कराया है. इसमें कहा है कि वह चांदन स्थित एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका हैं.
मोबाइल से अनायास दोनों में संपर्क हुआ और घंटों बातचीत का क्रम जारी रहा. इसी क्रम में आरोपित ने अपना पैतृक घर रांची जिले के नामकुम थाना स्थित गांव बड़ा केवाली ले गया. कोल्ड ड्रिंक्स पिला कर बेहोश कर दिया तथा दुष्कर्म किया. होश आने पर रोने लगी तो शादी का झांसा दिया.
बाद में पीड़िता ने इसकी शिकायत महिला हेल्प लाइन में की जहां पर जैप कमांडेंट के पहल पर दोनों के बीच शादी करायी. दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि कुछ दिनों तक उन्हें जैप कैंप मोहनपुर स्थित सरकारी क्वार्टर में रखा तथा दहेज में पांच लाख रुपये की मांग की जिसे नहीं देने पर प्रताड़ित करने लगा.
इतना ही नहीं पुन: एक दूसरी महिला को अपने क्वार्टर उनके पति ले आये और रखने लगे. विरोध जताने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया. विवश होकर मुकदमा दर्ज कराया है. इस मामले में पति बैंजामिन लकड़ा, लूसी लकड़ा, कौशल लकड़ा तथा मार्गेट लकड़ा को आरोपित किया है तथा भादवि की धारा 376, 307, 498 ए, 504, 506 के तहत अभियोग चलाने की याचना की है.