देवघर: पटाखा बिक्री में खुलेआम नियमों की अनदेखी की जा रही है. अधिकांश दुकानें बिना लाइसेंस के ही संचालित हो रहे हैं. जिले भर में सिर्फ नगर थाना क्षेत्र के 14 पटाखे की दुकानों को लाइसेंस निर्गत है.
लाइसेंसी पटाखा दुकानदार को महज 50 किलो तक पटाखा स्टॉक रखने का प्रावधान है. बाकी जगह बिना लाइसेंस के ही धड़ल्ले से पटाखा का कारोबार चल रहा है. पुलिस-प्रशासन भी ऐसे पटाखा दुकानों के प्रति मेहरबान ही दिख रही है. लाइसेंसी हो या गैर लाइसेंसी पटाखा की दुकानें, सभी की दुकान व गोदाम भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में ही है.
वहीं किसी भी पटाखे की दुकान में आग से निबटने की व्यवस्था नहीं रखी गयी है. नियम के अनुसार पटाखा बेचने वाले दुकानदारों को फायर इंस्टीग्यूशर, बालू व पानी की व्यवस्था रखनी है. किंतु नियम का पालन अधिकांश दुकानदार नहीं कर रहे हैं.