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पति की जमानत अर्जी अस्वीकृति

विधि संवाददाता, देवघरसीजेएम की अदालत में दहेज प्रताड़ना के आरोपित सबीर दुबे ने सरेंडर किया और जमानत की याचना की. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले की गंभीरता के मद्देनजर जमानत अर्जी अस्वीकृत कर दी गयी. इन पर दहेज मांगने का आरोप उनकी पत्नी अंजुला देवी ने लगाया है. घटना 10 जुलाई 2014 […]

विधि संवाददाता, देवघरसीजेएम की अदालत में दहेज प्रताड़ना के आरोपित सबीर दुबे ने सरेंडर किया और जमानत की याचना की. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले की गंभीरता के मद्देनजर जमानत अर्जी अस्वीकृत कर दी गयी. इन पर दहेज मांगने का आरोप उनकी पत्नी अंजुला देवी ने लगाया है. घटना 10 जुलाई 2014 की है. दर्ज मुकदमा के अनुसार वर्ष 2005 में शादी हुई थी. दहेज में बाइक व नकदी की मांग की गयी जिसे नहीं देने पर मारपीट कर जख्मी कर दिया और घर से भगा दिया. इस घटना के संबंध में देवघर (कुंडा) थाना कांड संख्या 688/14 दर्ज हुआ है जिसमें इन्हें आरोपित बनाया गया है.———–आरोपित ने किया सरेंडर, जेलदेवघर. सीजेएम की अदालत में नगर थाना कांड संख्या 137/14 के आरोपित अजय कुमार ने बढ़ते पुलिस दबिश के चलते सरेंडर किया. अदालत द्वारा आरोपित को मंडल कारा भेज दिया गया. इन पर दहेज प्रताड़ना का आरोप है.आरोपित जमुई जिले के लक्ष्मीपुर गांव का रहने वाला है.

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