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जिस वार्ड में नाम होगा, वहीं से लड़ सकते हैं चुनाव

संदर्भ : नगर निगम चुनावसंवाददाता, देवघरनगर निगम चुनाव में आरक्षण तय होने से कई भावी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए नया मैदान तलाशने में जुट गये हैं. लेकिन 2013 में राज्य निर्वाचन आयोग से जारी निर्देशानुसार जिस वार्ड के मतदाता सूची में उम्मीदवार का नाम दर्ज है, उसी वार्ड से उम्मीदवार पार्षद पद के लिए […]

संदर्भ : नगर निगम चुनावसंवाददाता, देवघरनगर निगम चुनाव में आरक्षण तय होने से कई भावी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए नया मैदान तलाशने में जुट गये हैं. लेकिन 2013 में राज्य निर्वाचन आयोग से जारी निर्देशानुसार जिस वार्ड के मतदाता सूची में उम्मीदवार का नाम दर्ज है, उसी वार्ड से उम्मीदवार पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. मतदाता सूची में नाम तभी दर्ज होगा जब तीन वर्षों से आप संबंधित मकान व मुहल्ले में स्थायी रुप से रहते हैं. 2013 में राज्य निर्वाचन आयोग के इसी मार्गदर्शन में मधुपुर में नगर पर्षद का चुनाव संपन्न हुआ था. इसके बाद से राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम चुनाव 2015 के लिए कोई नया निर्देश जारी नहीं किया है. इस संदर्भ में जिला पंचायतीराज पदाधिकारी इंदु गुप्ता ने बताया कि 2013 में राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में मधुपुर में नगर पर्षद का चुनाव संपन्न हुआ था. उस अनुसार जिस वार्ड के मतदाता सूची में उम्मीदवार का नाम दर्ज है, उसी वार्ड से उम्मीदवार पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. हालांकि निर्वाचन आयोग का नगर निगम चुनाव 2015 के लिए इससे संबंधित कोई नया पत्र नहीं आया है.

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