देवघर. श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा के तहत जीओसीआर संख्या 92/15 सीजेएम की अदालत में दर्ज कराया है. इस मामले में मां दुर्गा कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर ऐश्वर्य कुमार सिंह को आरोपित किया है. आरोपित मधुपुर थाना के कुंडू बंगला मुहल्ला का रहनेवाला है. जांच के दौरान श्रमिकों को कार्य स्थल पर न्यूनतम मजदूरी नहीं दिये जाने की शिकायत मिली थी. इसी शिकायत के आधार पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अमन टोप्पो ने एफआइआर किया है. न्यायालय ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 22 (ए) के तहत संज्ञान लिया है और सम्मन का आदेश दिया है. मुकदमे की सुनवाई की तिथि 28 अप्रैल को निर्धारित किया गया है.————
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न्यूनतम मजदूरी नहीं देने पर विभाग ने कसा शिकंजा
देवघर. श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा के तहत जीओसीआर संख्या 92/15 सीजेएम की अदालत में दर्ज कराया है. इस मामले में मां दुर्गा कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर ऐश्वर्य कुमार सिंह को आरोपित किया है. आरोपित मधुपुर थाना के कुंडू बंगला मुहल्ला का रहनेवाला है. जांच के दौरान श्रमिकों को कार्य स्थल पर […]
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