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दहेज हत्यारोपित समेत दो को नहीं मिली जमानत

देवघर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा जमानत आवेदन संख्या 262/13 जो अनिता देवी की ओर से दाखिल की गयी थी, खारिज कर दी गयी. इन पर दहेज के चलते फंसरी लगा कर जान से मारने का आरोप है. आरोपित ने जय प्रकाश तिवारी की बेटी अजंना देवी की हत्या 17 मई 2013 को […]

देवघर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा जमानत आवेदन संख्या 262/13 जो अनिता देवी की ओर से दाखिल की गयी थी, खारिज कर दी गयी. इन पर दहेज के चलते फंसरी लगा कर जान से मारने का आरोप है.

आरोपित ने जय प्रकाश तिवारी की बेटी अजंना देवी की हत्या 17 मई 2013 को कर दी थी. इस घटना के संबंध में मृतका के पिता ने मारगोमुंडा थाना कांड संख्या 37/13 दर्ज कराया है. साथ ही भादवि की धारा 304 बी, 34 लगायी गयी है.

इसी अदालत द्वारा सारवां थाना कांड संख्या 137/12 के काराधीन आरोपित दामोदर मंडल की जमानत अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. चोरी की मोटरसाइकिल इनके आवास से बरामद होने की बात एफआइआर में कही गयी है. इस मामले के सूचक राजेंद्र राम हैं.

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