देवघर: देवघर सिविल सजर्न ने अपने ही निकाले आदेश को बदल दिया है. उन्होंने ब्लड बैंक में आदेश जारी करते हुए कहा कि ब्लड डोनर को ब्लड लेने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. केवल प्राइवेट क्लिनिक वाले को ब्लड लेने से पूर्व सदर उपाधीक्षक (डीएस) से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है.
साथ ही ब्लड बैंक द्वारा मांगी गयी सभी ब्योरा देना होगा. सीएस ने बताया कि पुराने आदेश में सुधार कर लिया गया है.
बताते चलें कि सीएस ने ब्लड लेने के लिए आदेश निकाला था कि ब्लड डोनर व प्राइवेट क्लिनिक वाले को मांगे गये ब्योरा के साथ सीएस से अनुमति लेनी होगी. इस आदेश से मरीजों को होने वाली परेशानी को देखते हुए प्रभात खबर ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था. खबर छपने के बाद ही सिविल सजर्न ने अपने आदेश को बदला.