देवघर : साइबर ठगी के तीन दोषियों को तीन साल की सजा, 30 हजार का जुर्माना
Author Prabhat khabar digital desk
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देवघर : साइबर ठगी में तीन दोषियों हबीब अंसारी, जामिलू रहमान व ताजुद्दीन शेख को तीन साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक दोषी को 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह फैसला मधुपुर अनुमंडल सिविल काेर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी एन कुमार की अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनने […]
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देवघर : साइबर ठगी में तीन दोषियों हबीब अंसारी, जामिलू रहमान व ताजुद्दीन शेख को तीन साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक दोषी को 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह फैसला मधुपुर अनुमंडल सिविल काेर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी एन कुमार की अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद भरी अदालत में सुनायी गयी.
तीनों को धोखाघड़ी कर खाते से राशि निकासी करने व आइटीएक्ट की धारा में दोषी पाकर उक्त सजा सुनायी गयी. केस का स्पीडी ट्रायल हुआ व महज 388 दिनों में फैसला आया.
क्या था मामला
मारगोमुंडा थाना में इन तीनों आरोपितों के विरुद्ध एफआइआर 30 दिसंबर 2017 को दर्ज हुआ था. पुलिस ने केस का अनुसंधान पूर्ण करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया व केस का स्पीडी ट्रायल हुआ जिसमें अभियोजन पक्ष से आधा दर्जन से भी अधिक लोगों की गवाही हुई व अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध करने में सफल रहे. बचाव पक्ष के अधिवक्ता तीनों आरोपितों को दोषमुक्त कराने में विफल रहे. इस मामले में पैरवी ऑफिसर के तौर पर मुख्तार सिंह थे. तीनों आरोपित अलग-अलग जगहों के रहनेवाले हैं.
- जिन्हें मिली सजा
- हबीब अंसारी
- जामिलू रहमान
- ताजुद्दीन शेख
आरोपितों की तलाश में पहुंची जामताड़ा पुलिस
देवघर : साइबर मामले में दो मोबाइल धारकों की तलाश में जामताड़ा साइबर थाने के एएसआइ गुरुवार को देवघर पहुंचे. यहां नगर पुलिस के सहयोग से दोनों मोबाइल धारकों की खोजबीन की गयी, किंतु कुछ पता नहीं चल सका. इस संबंध में जामताड़ा साइबर थाने के एएसआइ अशोक राय ने देवघर नगर थाने में एक लिखित सूचना भी दी है. जिक्र है कि करमाटांड़ थाने के एक साइबर कांड से जुड़े मोबाइल शैलेंद्र कुमार व चूड़ामनी महतो को खोजने वे पहुंचे थे. दोनों द्वारा जो पता देकर सीमकार्ड लिया गया था वह स्थान देवघर नगर थाने में है ही नहीं.
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