देवघर : साइबर ठगी के तीन दोषियों को तीन साल की सजा, 30 हजार का जुर्माना

देवघर : साइबर ठगी में तीन दोषियों हबीब अंसारी, जामिलू रहमान व ताजुद्दीन शेख को तीन साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक दोषी को 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह फैसला मधुपुर अनुमंडल सिविल काेर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी एन कुमार की अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनने […]
देवघर : साइबर ठगी में तीन दोषियों हबीब अंसारी, जामिलू रहमान व ताजुद्दीन शेख को तीन साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक दोषी को 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह फैसला मधुपुर अनुमंडल सिविल काेर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी एन कुमार की अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद भरी अदालत में सुनायी गयी.
तीनों को धोखाघड़ी कर खाते से राशि निकासी करने व आइटीएक्ट की धारा में दोषी पाकर उक्त सजा सुनायी गयी. केस का स्पीडी ट्रायल हुआ व महज 388 दिनों में फैसला आया.
- जिन्हें मिली सजा
- हबीब अंसारी
- जामिलू रहमान
- ताजुद्दीन शेख
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