देवघर: देवघर भूमि घोटाला की जांच कर रही सीबीआइ अधिकारियों को जमीन संबंधित जारी होने वाली एनओसी प्रक्रिया की जानकारी मिली है. सूत्रों के अनुसार सीबीआइ को जांच में एनओसी प्रक्रिया को लागू करने वाले अधिकारी व तिथि का पता चल चुका है. सीबीआइ को जानकारी मिली है कि 14 जनवरी 2004 को तत्कालीन डीसी अरुण कुमार सिंह के आदेश से जमीन पर एनओसी प्रक्रिया लागू किया गया था.
उसके बाद जमीन की रजिस्ट्री होने से पहले सीओ से लेकर अन्य अधिकारियों से एनओसी अनिवार्य की गयी थी. यह एनओसी निर्गत करने के बाद ही निबंधन कार्यालय में अवर निबंधक के स्तर से जमीन की रजिस्ट्री हो रही थी. सीबीआइ को पिछले कई दिनों से एनओसी प्रक्रिया लागू करने संबंधित आदेश की तिथि व अधिकारी के नाम की तलाश थी. इसे लेकर सीबीआइ ने कई बार निबंधन कार्यालय, देवघर अंचल कार्यालय व अनुमंडल कार्यालय से इसकी कॉपी मांगी थी.
एनओसी को सूत्रधार मान रही सीबीआइ
14 जनवरी 2004 को जमीन की रजिस्ट्री पर एनओसी प्रक्रिया लागू होने के बाद बीच में इसे कुछ दिनों के लिए बंद भी किया गया था, लेकिन पुन: इस पर समीक्षा के बाद चालू कर दिया गया था. बताया जाता है कि कब-कब एनओसी को बंद व चालू करने का आदेश निर्गत किया गया, सीबीआइ को उस आदेश की छाया प्रति की तलाश है.
बताया जाता है कि देवघर भूमि घोटाला में सीबीआइ एनओसी प्रक्रिया को बड़ा सूत्रधार मानकर चल रही है. एनओसी प्रक्रिया लागू होने के बाद ही अधिकारियों ने कई ऐसी गड़बड़ जमीन का आंख बंद कर एनओसी जारी कर दी, उसके बाद सीधे जमीन की रजिस्ट्री हो गयी. बाद में जांच में गड़बड़ जमीन का पता चला.