अभिलेख में बीडीओ का हस्ताक्षर हुआ नहीं, हो गया करोड़ों रुपये का भुगतान

Updated at : 20 Sep 2018 8:42 AM (IST)
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अभिलेख में बीडीओ का हस्ताक्षर हुआ नहीं, हो गया करोड़ों रुपये का भुगतान

सारठ : प्रधानमंत्री आवास योजना में अभिलेख पर बिना बीडीओ के हस्ताक्षर के ही सारठ प्रखंड में दो वित्तीय वर्ष में लाभुकों के खाते में करोड़ों का भुगतान हो गया. 2017-18 के लिए 778 यूनिट व वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1129 यूनिट पीएम आवास की स्वीकृति सारठ प्रखंड के लिए हुई थी. जिसमें लाभुकों को […]

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सारठ : प्रधानमंत्री आवास योजना में अभिलेख पर बिना बीडीओ के हस्ताक्षर के ही सारठ प्रखंड में दो वित्तीय वर्ष में लाभुकों के खाते में करोड़ों का भुगतान हो गया. 2017-18 के लिए 778 यूनिट व वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1129 यूनिट पीएम आवास की स्वीकृति सारठ प्रखंड के लिए हुई थी. जिसमें लाभुकों को करोड़ों रुपये का भुगतान तो कर दिया गया, किंतु उस पर बीडीओ के हस्ताक्षर नहीं किये गये थे. हालांकि, 2017-18 के कुछ ही लाभुकों के अभिलेख में हस्ताक्षर छुटे हुए हैं, जबकि सबसे अधिक 2018-19 के अभिलेख में तत्कालीन बीडीओ का हस्ताक्षर नहीं हैं.
नव पदस्थापित बीडीओ ने किया मामले को उजागर : मामला तब उजागर हुआ जब नव पदस्थापित बीडीओ साकेत कुमार सिन्हा ने याेगदान दिया. दरअसल विभाग के निर्देश पर 15 सितंबर तक वित्तीय वर्ष 2018-19 के 724 प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों को दूसरी किस्त का भुगतान करना था. इसी दौरान जब बीडीओ ने अभिलेख मंगाया तो कुछ एक अभिलेख छोड़कर अधिकांश में पुराने भुगतान का हस्ताक्षर नहीं देख उन्होंने सवाल उठाये. बीडीओ ने जब सहायक दयानंद वर्मा से इस बारे में पूछताछ की तो बताया गया कि अभिलेख में हस्ताक्षर के बाबत तत्कालीन बीडीओ निशा कुमारी सिंह बाद में हस्ताक्षर करने की बात कहती थी.
इस पर बीडीओ साकेत कुमार सिन्हा ने सहायक को दो दिन के अंदर तत्कालीन बीडीओ से हस्ताक्षर करा लेने का समय दिया है, इसके बाद ही भुगतान करने की बात कही. हालांकि, 31 अगस्त 2018 को ही तत्कालीन बीडीओ निशा कुमारी सिंह का स्थानांतरण हो चुका है. अब मामला सामने आने के बाद नव पदस्थापित बीडीओ ने पुराने अभिलेखों में हस्ताक्षर के बाद ही नये अभिलेख में हस्ताक्षर करने की बात कही है.
इधर, डीडीसी ने मामला संज्ञान में लिया है. उन्होंने इसके सत्यापन के बाद जांच कर कार्रवाई की बात कही है. प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को भुगतान के बाद भी अभिलेख पर हस्ताक्षर नहीं होने से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रखंड में योजनाओं के भुगतान से लेकर अभिलेखों को दुरुस्त करने के मामले में पदाधिकारी कितने गंभीर हैं.
किस्तों में ऐसे हुआ भुगतान
वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत 778 आवास में से तीन किस्त का प्रति आवास क्रमश: 24 हजार, 30 हजार व 48 हजार यानी 1.02 लाख करके कुल 7,93,5600 का भुगतान हो चुका है. वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत 1129 आवास में से 405 आवास के लाभुकों को द्वितीय किस्त यानी प्रथम किस्त 48 हजार व दूसरी किस्त 75 हजार तथा 724 आवास के लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में 48 हजार यानी लगभग 8, 44,44,000 रुपये का भुगतान हो गया है.
कहते हैं डीडीसी
इस बारे में जानकारी नहीं मिली है. फिर भी पूरे मामले की सत्यता क्या है, इसका पता करायेंगे. आवश्यकता पड़ी तो जांच कर कार्रवाई की जायेगी.
सुशांत गौरव, डीडीसी, देवघर
15 सितंबर तक 724 आवास के दूसरी किस्त का होना था भुगतान
बीडीओ निशा कुमारी सिंह का आमड़ापाड़ा हुआ है स्थानांतरण
कुछ-एक अभिलेखों में ही तत्कालीन बीडीआे का है हस्ताक्षर
क्या है नियम
नियमानुसार, हर योजना के अभिलेख में भुगतान से पहले बीडीओ का हस्ताक्षर अनिवार्य है. लेकिन, सारठ प्रखंड में तो नियमों के विपरीत कुछ एक अभिलेख को छाेड़कर भुगतान से संबंधित अधिकतर अभिलेख में तत्कालीन बीडीओ के हस्ताक्षर ही नहीं हैं.
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