हत्यारोपित को सश्रम उम्र कैद की सजा

Published at :30 May 2014 11:21 AM (IST)
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हत्यारोपित को सश्रम उम्र कैद की सजा

देवघर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने सेशन ट्रायल केस नंबर 110/11 की सुनवाई के बाद आरोपित पुरी यादव को दोषी पाकर सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई गयी. इन्हें भादवि की धारा 302 एवं 34 में दोषी करार दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से आधा दर्जन गवाह प्रस्तुत किया […]

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देवघर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने सेशन ट्रायल केस नंबर 110/11 की सुनवाई के बाद आरोपित पुरी यादव को दोषी पाकर सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई गयी.

इन्हें भादवि की धारा 302 एवं 34 में दोषी करार दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से आधा दर्जन गवाह प्रस्तुत किया गया और दोष सिद्ध करने में सफल हुआ. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मोहनपुर थाना क्षेत्र के कुसुमडीह गांव निवासी राजेंद्र यादव की हत्या रिखिया के पास 18 अगस्त 2010 को कर दी गयी थी.

जमीन को लेकर पक्षकारों के बीच विवाद चल रहा था. इसी रंजिश में उनकी हत्या कर दी गयी थी. मृतक की पत्नी अझोला देवी के बयान पर मोहनपुर थाना में मुकदमा कांड संख्या 214/10 दर्ज किया गया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया.पश्चात मामले का ट्रायल चला जिसमें अभियुक्त पुरी यादव को हत्या का दोषी पाया गया तथा सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गयी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राजकिशोर प्रसाद राय तथा बचाव पक्ष से अमर सिंह व राजीव कुमार ने पक्ष रखे.

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